High Court news: सभी न्यायिक अधिकारियों को 28 फरवरी 2026 तक देना होगा संपत्ति का पूरा ब्योरा
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बिलासपुर। High Court news, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने प्रदेश की जिला न्यायपालिका में कार्यरत सभी न्यायिक अधिकारियों से उनकी चल और अचल संपत्तियों का विस्तृत ब्योरा मांगा है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल (ज्यूडिशियल) द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है, साथ ही संपत्ति विवरण भरने के लिए निर्धारित प्रोफॉर्मा भी उपलब्ध कराया गया है।
High Court Order, जारी निर्देश के अनुसार, प्रदेश के सभी ज्यूडिशियल अफसरों को 31 दिसंबर 2025 तक की स्थिति में अपनी संपत्तियों की पूरी जानकारी 28 फरवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी। इस प्रक्रिया की निगरानी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार (विजिलेंस) मंसूर अहमद द्वारा की जाएगी।
High Court Order, हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई भी न्यायिक अधिकारी सीधे या व्यक्तिगत रूप से हाई कोर्ट को संपत्ति विवरण नहीं भेज सकेगा। सभी अधिकारियों को निर्धारित प्रोफॉर्मा भरकर अपने-अपने जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास जमा करना होगा। इसके बाद जिला जज इन जानकारियों का सत्यापन करेंगे और पूरे जिले के न्यायिक अधिकारियों का संकलित विवरण एक साथ ई-मेल और स्पीड पोस्ट के माध्यम से हाई कोर्ट को भेजेंगे।
High Court Order, निर्धारित प्रोफॉर्मा में न्यायिक अधिकारियों को अपनी अचल संपत्ति जैसे भूमि, मकान आदि, तथा चल संपत्ति में नकद राशि, बैंक जमा, बीमा पॉलिसी, शेयर, ज्वेलरी सहित अन्य संपत्तियों का पूरा विवरण देना होगा। इसके साथ ही यह भी बताना अनिवार्य होगा कि संपत्ति किसके नाम पर है और उसे किस स्रोत से अर्जित किया गया है।
हाई कोर्ट के इस कदम को न्यायिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
