गुजरात हाईकोर्ट का फैसला, मोरबी ब्रिज हादसे में मृतकों के परिजनों को मिलेगा 10 -10 लाख

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NV News:-  गुजरात हाई कोर्ट ने मोरबी ब्रिज हादसे में ओरेवा कंपनी को पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख रुपये और घायलों को 2-2 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. गांधीनगर से 300 किलोमीटर दूर मच्छु नदी पर बना ये केबल ब्रिज 7 महीने से बंद था. पुल की मरम्मत का काम अजंता मैनुफैक्चरिंग (ओरेवा ग्रुप) को मिला था. ये कंपनी घड़ियां, एलईडी लाइट, सीएफएल बल्ब, ई-बाइक बनाती है. हालांकि जानकारी सामने आई कि अजंता मैनुफैक्चरिंग ने मरम्मत का ठेका किसी दूसरी कंपनी को दे दिया था.

मोरबी जिले में मच्छु नदी पर बना हैंगिंग ब्रिज बीते साल 30 अक्टूबर को टूट गया था. हादसे के वक्त इस पर 300-400 लोग मौजूद थे. सभी लोग नदी में गिर गए थे. हालांकि, इनमें से कुछ की जान बचा ली गई थी. इस हादसे में 135 लोगों की मौत हुई थी. चौंकाने वाली बात ये थी कि हादसे से 5 दिन पहले ही 7 महीने की मरम्मत के बाद ब्रिज को खोला गया था. हालांकि ब्रिज खोलने से पहले फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं लिया गया था. इस ब्रिज के रखरखाव का ठेका ओरेवा कंपनी के पास ही था. जिसके बाद कंपनी और उसके मालिक के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था.

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