नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म: तीन आरोपियों को 25 साल का सश्रम कारावास

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सक्ती। डभरा थाना क्षेत्र में नाबालिग पीड़िता से सामूहिक दुष्कर्म के गंभीर मामले में फास्ट ट्रैक (पॉक्सो) कोर्ट ने कठोर रुख अपनाते हुए तीनों आरोपियों को 25-25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने इसे समाज के लिए एक संदेशात्मक फैसला बताते हुए दोषियों पर कड़ी टिप्पणी भी की।

घटना 2 सितंबर 2024 की:-

पीड़िता ने 2 सितंबर 2024 को डभरा थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। शिकायत के अनुसार आरोपी वोटलाल माली, गणेश उर्फ गणेशी माली और मदन सुंदर माली उसे जबरदस्ती वोटलाल माली के घर ले गए और वहीं उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।

मामला भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं में दर्ज

पुलिस ने शिकायत के बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता 2023 की

धारा 70(1) – बलपूर्वक दुष्कर्म से संबंधित

धारा 127(2) – सामूहिक दुष्कर्म

के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की।

न्यायालयीन बयान, मेडिकल और डीएनए रिपोर्ट निर्णायक रहे

जांच के दौरान पीड़िता का बयान न्यायालय में धारा 180 और 183(बी) के अंतर्गत दर्ज कराया गया।

इसके साथ ही—

  • पीड़िता की चिकित्सीय जांच
  • डीनए परीक्षण
  • घटनास्थल से बरामद सामग्री का परीक्षण

—सभी साक्ष्यों ने आरोपियों की संलिप्तता की पुष्टि की।

पूछताछ में तीनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार भी किया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

फास्ट ट्रैक पॉक्सो कोर्ट का फैसला:-

फास्ट ट्रैक पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश गंगा पटेल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तीनों आरोपियों—

1. गणेश माली

2. मदन माली

3. वोटलाल माली

 

—को दोषी पाते हुए 25-25 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने कहा कि नाबालिगों के खिलाफ इस प्रकार के जघन्य अपराध पर कड़ी सजा समाज में भय पैदा करती है और पीड़ितों को न्याय का भरोसा देती है।

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