Food Department Action: ई-पॉस सिस्टम में गड़बड़ी पर सरकार सख्त, दो राशन दुकानों का लाइसेंस रद्द

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रायपुर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राज्य सरकार द्वारा ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित प्रमाणीकरण कर राशनकार्डधारियों को खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। इस व्यवस्था के जरिए बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही हितग्राहियों को राशन दिया जाता है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय द्वारा उचित मूल्य दुकानों की नियमित मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों की विशेष टीम गठित की गई है। टीम द्वारा रायपुर जिले की विभिन्न राशन दुकानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें वितरण प्रक्रिया, रिकॉर्ड संधारण और आधार प्रमाणीकरण की स्थिति की गहन जांच की गई।

निरीक्षण के दौरान कुछ उचित मूल्य दुकानों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। इन अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित दुकान संचालकों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की गई।

खाद्य नियंत्रक, जिला रायपुर ने आईडी क्रमांक 441001314 – “मां भगवती खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सहकारी समिति, बैरन बाजार” तथा आईडी क्रमांक 441001256 – “श्री जय शीतला काली खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति, बढ़ईपारा” से दुकान संचालन का अधिकार समाप्त कर उन्हें अन्य उचित मूल्य दुकानों में संलग्न कर दिया है।

इसके अलावा आईडी क्रमांक 441001148 – “दूधाधारी महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार, महामाया मंदिर वार्ड क्रमांक-62” में अनियमितता पाए जाने पर 7,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है तथा कड़ी चेतावनी भी दी गई है।

खाद्य सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले ने स्पष्ट कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के तहत दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार पारदर्शी, जवाबदेह और लाभार्थी-केंद्रित राशन वितरण प्रणाली के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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