छत्तीसगढ़ में नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़: अंतरराज्यीय गिरोह गिरफ्तार, कबीरधाम पुलिस ने ध्वस्त किया बड़ा नेटवर्क

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रायपुर। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में नकली शराब बनाने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। बोड़ला थाना और चौकी पोड़ी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी लंबे समय से नकली होलोग्राम, नकली ढक्कन और प्रिंटेड लेबल लगाकर ग्रामीणों को नकली देशी प्लेन शराब बेच रहे थे।

पुलिस को जब गिरोह की गतिविधियों की जानकारी मिली, तब तुरंत छापेमारी कर पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। यह कार्रवाई पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव रेंज अभिषेक शांडिल्य (IPS) के निर्देशन और पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह (IPS) के नेतृत्व में की गई। एएसपी पुष्पेंद्र बघेल और पंकज पटेल, एसडीओपी अखिलेश कौशिक, डीएसपी कृष्णा चंद्राकर के मार्गदर्शन में टीम ने बड़ा नेटवर्क पकड़ा।

साइबर टीम की अहम भूमिका:-

तकनीकी विश्लेषण, कॉल डिटेल्स, लोकेशन ट्रैकिंग और संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी के आधार पर पुलिस को गिरोह की सप्लाई चेन और अन्य राज्यों से जुड़ाव के सबूत मिले, जिसके आधार पर दबिश देकर कार्रवाई की गई।

पोड़ी गांव में मिला नकली शराब का प्लांट:-

थाना प्रभारी बोड़ला रूपक शर्मा, साइबर प्रभारी निरीक्षक महेश प्रधान, और चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक लक्ष्मीनारायण साव के नेतृत्व में ग्राम पोड़ी में आरोपी नंद कुमार कुर्रे के घर में नकली शराब का पूरा प्लांट पकड़ा गया।

यहां आरोपी दूसरे राज्य से नकली पैकिंग सामग्री, केमिकल, ढक्कन, लेबल और स्पिरिट मंगवाकर नकली प्लेन शराब तैयार करते थे और उसे असली शराब की कीमत पर बेचते थे।

 

जब्त सामग्री:-

49 पाव नकली देशी प्लेन शराब (8820 एमएल)

नकली स्टिकर 6 बंडल

नकली होलोग्राम 8 पेज

खाली बोतलें 7 बोरी

नकली प्रिंटेड ढक्कन

25 लीटर के 42 जरीकेन

19 पानी के जार

3 बॉटलिंग मशीन

बड़ी मात्रा में पैकिंग सामग्री

गिरफ्तार आरोपी:-

1. नंद कुमार कुर्रे, उम्र 34 वर्ष, निवासी पोड़ी

2. इस्लाम उर्फ सुहू, उम्र 45 वर्ष, निवासी पोड़ी

3. शेख साजिद, उम्र 28 वर्ष, निवासी पोड़ी

4. छोटू उर्फ दिनेश चंद्रवंशी, उम्र 26 वर्ष, निवासी कुसुमघटा

पूछताछ में दो और स्थानीय साथियों के नाम सामने आए हैं, जिनमें से एक पहले ही गांजा मामले में जेल जा चुका है और दूसरा फरार है।

गिरोह झारखंड राज्य से नकली पैकिंग सामग्री मंगवाकर इंटरस्टेट नेटवर्क के जरिए शराब तैयार करता था। पुलिस अब अन्य राज्यों में भी नेटवर्क की जांच कर रही है।

 

दर्ज अपराध:-

आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धाराओं 34(1)(ख), 34(2), 35, 49क, 59क सहित बीएनएस की धारा 318(4), 336(2), 336(3), 340(2), 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने स्पष्ट कहा है कि जिले में किसी भी प्रकार की अवैध शराब निर्माण या स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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