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NV न्यूज़ रायपुर:मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि प्रवासी मतदाताओं को जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर वोटरलिस्ट में पंजीकृत है, मतदान केंद्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा अन्य कोई पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा।
छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने फोटो पहचान पत्र जारी किए हैं। आयोग सभी मतदाताओं से अपेक्षा करता है
कि वे मतदान स्थल पर अपना मत देने से पहले अपनी पहचान तय करने के लिए आयोग की ओर से जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे। कंगाले ने कहा कि यदि कोई फोटो पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है तो आयोग ने उनके लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेज को दिखाकर वोट डालने की अनुमति व सुविधा दी है।
जिन वोटरों के पास फोटो पहचान पत्र नहीं हैं वे इनका उपयोग मतदान के वक्त कर सकते हैं। ये दस्तावेज हैं वोटिंग के लिए मान्य आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड,भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों-डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, एनपीआर के आरजीआई के स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजनाओं के स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों-विधायकों-विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड।