रायपुर में शिक्षण संस्थानों के पास ‘नशा’ बेचने वालों पर निगम का शिकंजा: भारी मात्रा में गुटखा-सिगरेट जप्त, जूस दुकान पर भी लगा जुर्माना…NV News
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रायपुर: राजधानी में युवा पीढ़ी को नशे की लत से बचाने के लिए रायपुर नगर निगम और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से मोर्चा खोल दिया है। कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह और पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला के आदेश पर निगम की उड़न दस्ता टीमों ने विभिन्न जोनों में शिक्षण संस्थानों के पास संचालित पान दुकानों पर औचक छापेमारी की। इस दौरान स्कूलों के आसपास कोटपा एक्ट (COTPA Act) का उल्लंघन कर गुटखा, सिगरेट और तंबाकू बेच रहे दुकानदारों में हड़कंप मच गया। टीमों ने भारी मात्रा में नशीली वस्तुओं के पैकेट जप्त किए और भविष्य में दुकान बंद करने की कड़ी चेतावनी दी।
निगम की इस कार्रवाई का मुख्य केंद्र जोन 3, 5 और 8 के स्कूल परिसर रहे। महोबा बाजार स्कूल, एस.के. नायडू स्कूल और छत्तीसगढ़ आई हॉस्पिटल के पास स्थित ठेलों से प्रतिबंधित सामग्री जप्त की गई। अधिकारियों ने दो टूक शब्दों में कहा कि शिक्षण संस्थानों के निर्धारित दायरे में नशे का सामान बेचना कानूनन अपराध है और दोबारा पकड़े जाने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इसी कड़ी में, स्वच्छता के मानकों की अनदेखी करने वालों पर भी गाज गिरी है। जोन 8 के अंतर्गत महोबा बाजार में स्थित ‘शिव गंगा जूस दुकान’ में औचक निरीक्षण के दौरान भारी गंदगी पाई गई। जनशिकायत के आधार पर हुई इस जांच में लापरवाही सही पाए जाने पर जोन कमिश्नर श्रीमती राजेश्वरी पटेल के निर्देश पर संचालक पर 2000 रुपये का ई-जुर्माना ठोंका गया। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर की स्वच्छता और नागरिकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
