DMF घोटाला: पूर्व IAS अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत, छत्तीसगढ़ छोड़ने का आदेश…NV News
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NV News- कथित डीएमएफ (जिला खनिज फाउंडेशन) घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद पूर्व छत्तीसगढ़ IAS अधिकारी अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने मल्टी करोड़ रुपये के इस मामले में सुनवाई करते हुए अनिल टुटेजा की नियमित जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। हालांकि, कोर्ट ने राहत देने के साथ ही उन पर कई सख्त शर्तें भी लागू की हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व IAS अधिकारी को सशर्त जमानत देते हुए सबसे बड़ा निर्देश यह दिया है कि वे छत्तीसगढ़ की सीमा से बाहर रहेंगे। अदालत ने उन्हें राज्य छोड़ने का आदेश दिया है ताकि वे मामले से जुड़े गवाहों या सबूतों को किसी भी तरह से प्रभावित न कर सकें। बता दें कि अनिल टुटेजा पर सिविल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स में कथित तौर पर भारी अनियमितताएं बरतने और सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाने के गंभीर आरोप हैं।
इस हाई-प्रोफाइल मामले में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) और राज्य की जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। जमानत की शर्तों के मुताबिक अनिल टुटेजा को जांच में पूरा सहयोग करना होगा और अदालत की अनुमति के बिना देश से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। इस बड़े फैसले के बाद अब टुटेजा की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन उन पर प्रशासनिक और कानूनी पाबंदियां कड़ी रहेंगी।

