हिरासत में मौत: टीआई समेत 4 पुलिसकर्मी को 10 साल की सजा, जानिए पूरी खबर…

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NV News:छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हिरासत में मौत के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। जांजगीर-चांपा जिले के मुलमुला थाने में 2016 में युवक सतीश नोरगे की हिरासत के दौरान मौत हो गई थी। हाईकोर्ट ने मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी जेएस राजपूत, दो आरक्षक और एक होमगार्ड को गैरइरादतन हत्या का दोषी माना है।

न्यायमूर्ति संजय के अग्रवाल और दीपक कुमार तिवारी की डिवीजन बेंच ने चारों आरोपियों की उम्रकैद की सजा को कम करते हुए 10 साल का कठोर कारावास सुनाया है।

दरहसल,यह घटना 17 सितंबर 2016 की है, जब सतीश नोरगे शराब के नशे में उपद्रव करता मिला। पुलिस ने उसे धारा 107 और 116 के तहत हिरासत में लिया और मेडिकल जांच कराई। अगले दिन पुलिस ने परिजनों को बताया कि सतीश की तबीयत बिगड़ गई है। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वही कोर्ट ने इसे हत्या नहीं बल्कि गैरइरादतन हत्या मानते हुए सजा में आंशिक राहत दी है।

 

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