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N.V.News दुर्ग: 17 वर्षीय नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को पैरावट के बीच में रखकर जला दिया। मामले में न्यायालय ने दोषी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
वहीं प्रकरण के एक आरोपित को साक्ष्य को अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
घटना उतई थाना क्षेत्र की है। मृतिका के पिता ने तीन अप्रैल 2018 को उतई थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी 17 साल की नाबालिग लड़की अपने पुराने मकान से नए मकान में मवेशी बांधने गई थी जो रात्रि होने तक घर वापस नहीं आई। तब आस पड़ोस एवं रिश्तेदारों के यहां गांववालों की मदद से तलाश किया लेकिन पता नहीं चला।
इस बीच बजरंग सिंह राजपूत के खेत में रखे पैरावट में आग लगने की सूचना पर गांववालों की मदद से आग बुझाकर लकड़ी के पैरावट से खोपास लगाकर देखे। पैरावट के अंदर लड़की का शव मिला।प्रार्थी ने ताबीज एवं हाथ में पहने कड़ा को देखकर मृतिका को अपनी बेटी के रूप में पहचान किया। उतई पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान यह बात सामने आई कि दो से तीन अप्रैल 2018 को शाम 5.30 बजे से रात 11.30 बजे के मध्य आरोपित शिव भारती ने मृतका के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।
हत्या के बाद सह आरोपित कामता साहू के साथ मृतका के शव को बजरंग सिंह राजपूत के खेत में ले जाकर पैरावट में छिपाकर आग लगा दी। मामले में पुलिस ने भाठापारा काकोट निवासी आरोपित शिव भारती (30) के खिलाफ धारा 302,201,376 एवं धारा 3,4 पाक्सो एक्ट व सह आरोपित कामता प्रसाद साहू( 27) के खिलाफ धारा 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर प्रकरण सुनवाई के लिए अपर सत्र न्यायाधीश सरिता दास के न्यायालय में प्रस्तुत किया।
विशेष लोक अभियोजक राजेश साहू ने बताया कि विचारण उपरांत न्यायालय ने आरोपित शिव भारती को लैंगिक अपराधों बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3,4 के तहत आजीवन कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड, धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 201 के तहत पांच साल कारावास और पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपित को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। वहीं प्रकरण के सह आरोपित कामता प्रसाद साहू को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।