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N.V न्यूज़ रायपुर :- आदिवासियों के हितों को संरक्षण देने के लिए राज्य में पेसा कानून के नियमों का अनुमोदन कैबिनेट ने कर दिया है। राजपत्र में इसका प्रकाशन हो गया है. यह कानून लागू होने से ग्राम सभा का अधिकार बढ़ेगा।ग्राम सभा के 50 प्रतिशत सदस्य आदिवासी समुदाय से होंगे।
इस 50 प्रतिशत में से 25 प्रतिशत महिला सदस्य होंगी। गांवों के विकास में निर्णय लेने और आपसी विवादों के निपटारे का भी उन्हें अधिकार होगा। ऐसा कानून पहले से था, इसके नियम नहीं बनने के कारण इसका लाभ आदिवासियों को नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब वे अपने जल-जंगल-जमीन के बारे में खुद फैसला ले सकेंगे। विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने ये बात कही.