“CG Much Calcutta About Liquor Scam Case”:’ SC’ ने बघेल पिता- पुत्र की याचिका ठुकराई, हाईकोर्ट जाने के दिए निर्देश…NV News 

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Raipur: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) जांच के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने दोनों को फिलहाल कोई सीधी राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि वे अपनी व्यक्तिगत राहत के लिए पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का रुख करें।

जानकारी अनुसार,सोमवार को न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची की पीठ ने बघेल पिता-पुत्र की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। इन याचिकाओं में ईडी द्वारा की गई जांच, गिरफ्तारी और पूछताछ की वैधता को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट (SC) ने कहा कि इस तरह की राहत के लिए पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। साथ ही, अदालत ने हाईकोर्ट से आग्रह किया कि मामले की सुनवाई को प्राथमिकता दी जाए, ताकि याचिकाकर्ताओं को लंबा इंतजार न करना पड़े।

गिरफ्तारी और रिमांड,सुप्रीम कोर्ट (SC) का खटखटाया दरवाजा:

भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी (Enforcement Directorate) ने हाल ही में शराब घोटाले से जुड़े मनी (money laundering) लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड (judicial remand) पर जेल भेजा गया था। इस गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए पिता-पुत्र ने सुप्रीम कोर्ट (sc) का दरवाजा खटखटाया था।

6 अगस्त को अगली सुनवाई :

बता दें, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम बिंदु पर निर्देश दिए। बघेल परिवार ने प्रवर्तन निदेशालय को शक्तियां देने वाले धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की कुछ धाराओं की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता इसके लिए नई याचिका दायर करें। अदालत ने इस मुद्दे पर अगली सुनवाई की तारीख 6 अगस्त तय की है।

सुप्रीम कोर्ड (SC) ने दिए निर्देश हाईकोर्ट जाने का:

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब बघेल पिता-पुत्र को अपनी जमानत या गिरफ्तारी रद्द करने जैसी व्यक्तिगत राहत के लिए सीधे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट जाना होगा। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह आदेश दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट पहले निचली अदालतों और हाईकोर्ट से कानूनी प्रक्रिया पूरी करने पर जोर दे रहा है।

छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित शराब घोटाला:

छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले का मामला पिछले कुछ समय से राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। ईडी का दावा है कि राज्य में शराब के ठेकों और वितरण से जुड़ी अनियमितताओं में बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। इस घोटाले में कई कारोबारी, नौकरशाह और राजनीतिक हस्तियों के नाम सामने आ चुके हैं।

भूपेश बघेल, जो राज्य के पूर्व सीएम और कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, ने बार-बार इन आरोपों को राजनीतिक (Politics) साजिश करार दिया है। वहीं, ईडी का कहना है कि उसके पास पर्याप्त सबूत हैं और जांच निष्पक्ष रूप से की जा रही है।

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