CG Traffic Rules: अब रात 11 से सुबह 6 तक पेट्रोल टैंकरों की एंट्री बैन…NV News

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रायपुर/(CG Traffic Rules): हाल ही में देशभर में बढ़ते पेट्रोलियम टैंकर हादसों को देखते हुए रायपुर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अब राजधानी रायपुर में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक पेट्रोलियम पदार्थों के टैंकरों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है। यह फैसला जनसुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के मद्देनज़र लिया गया है।
शुक्रवार को मंदिर हसौद थाना परिसर में तेल कंपनियों के अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत शुक्ला, उप पुलिस अधीक्षक सतीश कुमार ठाकुर, यातायात थाना प्रभारी हरिश कुमार साहू और मंदिर हसौद थाना प्रभारी आशीष यादव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में एचपीसीएल, इंडियन ऑयल, अदाणी वेंचर लिमिटेड और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) के प्रबंधक, ऑपरेशनल इंचार्ज और सेफ्टी अफसर भी शामिल हुए।
बैठक के दौरान अधिकारियों ने पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन में सुरक्षा उपायों की गंभीरता पर जोर देते हुए कुल 11 प्रमुख दिशा-निर्देश जारी किए। इनका पालन सभी परिवहन कंपनियों, ड्राइवरों और ऑपरेटरों के लिए अनिवार्य किया गया है।
प्रशासन ने कहा कि टैंकर दुर्घटनाएं न सिर्फ आर्थिक नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि जान-माल की भारी क्षति का कारण भी बनती हैं। इसलिए अब सुरक्षा नियमों में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया कि यदि कोई कंपनी या चालक इन निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन द्वारा जारी 11 अहम निर्देश:
1.प्रत्येक तिमाही में सुरक्षा जांच अनिवार्य–सभी पेट्रोलियम परिवहन वाहनों की हर तीन महीने में तकनीकी और सुरक्षा जांच की जाएगी।
2.लंबी दूरी के परिवहन पर नियंत्रण: अत्यधिक दूरी तक सड़क मार्ग से टैंकर परिवहन पर रोक रहेगी।
3.भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में प्रवेश वर्जित: शहर और बाजारों जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में टैंकरों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा।
4.सभी चालकों को सुरक्षा प्रशिक्षण: ड्राइवरों को सुरक्षा मानकों और आपातकालीन प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी जाएगी।
5.वाहनों में स्पीड गवर्नर, कैमरा और जीपीएस अनिवार्य: हर वाहन में निगरानी के लिए तकनीकी उपकरण लगाना जरूरी होगा।
6.रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक परिवहन बंद: इस अवधि में कोई भी पेट्रोलियम टैंकर सड़क पर नहीं चलेगा।
7.प्रतिबंधित मार्गों में अनुमति के बाद ही प्रवेश: कुछ विशेष मार्गों पर केवल प्रशासनिक अनुमति से ही टैंकर जा सकेंगे।
8.ड्राइवरों की नियमित स्वास्थ्य और नेत्र जांच: सुरक्षा के लिए हर चालक का स्वास्थ्य परीक्षण समय-समय पर किया जाएगा।
9.कार्य समय सीमा तय: चालक दिन में 8 घंटे और सप्ताह में 48 घंटे से अधिक ड्राइविंग नहीं कर सकेगा।
10.लगातार ड्राइविंग पर रोक: 5 घंटे लगातार वाहन चलाने के बाद 30 मिनट का विश्राम अनिवार्य होगा।
11.दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू: हादसे की स्थिति में भीड़ न लगने देने और तुरंत सुरक्षा कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
अधिकारियों ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन अत्यंत संवेदनशील कार्य है, ऐसे में जरा सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। इसीलिए इन निर्देशों का पालन सख्ती से करवाया जाएगा।
सुरक्षा बैठक के बाद तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने प्रशासन को आश्वासन दिया कि वे सभी दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे और अपने ड्राइवरों व स्टाफ को इन नियमों से अवगत कराएंगे। प्रशासन का मानना है कि इन कदमों से न केवल दुर्घटनाओं में कमी आएगी, बल्कि शहर की सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी।