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NV NEWS:बिलासपुर। रायपुर स्थित हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की एक छात्रा बीते साल नकल करती पकड़ी गई थी। इस मामले में जांच कमेटी ने नकल करने वाले विषय की परीक्षा रद्द कर दी थी और उस पर एक साल तक परीक्षा में बैठने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। इस मामले में यूनिवर्सिटी प्रबंधन से राहत नहीं मिलने पर छात्रा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। सिंगल बेंच में याचिका खारिज होने के बाद छात्रा ने डिवीजन बेंच में अपील की। रामनवमी की छुट्टी होने के बावजूद जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास व जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने सुनवाई की।
छात्रा को राहत के लिए यूनिवर्सिटी प्रबंधन से पुन: आवेदन करने निर्देश दिए। वहीं कुलपति से उस आवेदन पर सहानुभूति पूर्वक निर्णय लेने कहा है। हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में 18 अप्रैल से मुख्य परीक्षा शुरू हो रही है। दिल्ली की वरशुन भान मिस्कीन यहां अंतिम सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहीं हैं। बीते साल 2 मई 2023 को लॉ ऑफ एविडेंस की परीक्षा के दौरान छात्रा नकल करती हुई पकड़ी गई थी। इसके बाद उन्हें नोटिस देकर 18 मई 2023 को जांच कमेटी के सामने पेश होने कहा गया था।
जांच कमेटी ने फैसला किया कि नकल करने वाले विषय की परीक्षा रद्द की जाए। कमेटी ने छात्रा पर एक साल तक परीक्षा में बैठने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद छात्रा ने ईमेल के जरिए परीक्षा नियंत्रक व कुलपति से मामले में राहत देने की अपील की लेकिन यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने इस पर कोई पहल नहीं की। तब छात्रा ने हाई कोर्ट का रूख किया। सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए 16 अप्रैल 2024 को याचिका खारिज कर दी। छात्रा ने डिवीजन बेंच में अपील की गई। इस पर रामनवमी के दिन छुट्टी होने के बावजूद सुनवाई हुई। डिवीजन बेंच ने छात्रा के हक में फैसला तो नहीं दिया लेकिन यूनिवर्सिटी प्रबंधन से उसके आवेदन पर सहानुभूति जताने की बात कही है।