CG News: हत्या के मामले में कोर्ट ने पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई- नववर्ष न्यूज

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N.V.News सरगुजा:  करीब तीन साल पहले हुई एक हत्या के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी पति पत्नी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. हत्या के अपराध में पति पत्नी एक साथ उम्र कैद की सजा काटेंगे. सीतापुर थाना क्षेत्र के जामकापानी गांव के परसापारा में 14 अप्रैल 2020 को यह हत्या की वारदात हुई थी।

घटना सीतापुर थाना क्षेत्र के जामकानी गांव के परसापारा की है. यहां 14 अप्रैल 2020 को शाम 5 बजे गंगाराम मोदी अपनी बेटी सावित्री मोदी के साथ घर पर था. पत्नी सुशीला बाई और पुत्र राजकुमार पास में ही रहने वाले चाचा आत्माराम के घर गाय बांधने के लिए गए थे. घर में जब गंगाराम खा रहा था तभी गांव में रहने वाली 48 वर्षीय कमला मोदी पहुंची और गंगाराम से किसी पुराने विवाद को लेकर गाली गलौज करने लगी।

थोड़ी देर बाद महिला का पति रामनाथ मोदी भी वहां डंडा लेकर पहुंच गया. फिर वह गंगाराम को पकड़कर घर से बाहर ले गया. कमला मोदी ने गंगाराम के हाथ को पीछे से पकड़ लिया और रामनाथ ने डंडे से उसके सिर पर वार करना शुरू कर दिया. गंगाराम की बेटी ने बीच बचाव का प्रयास किया, तो वह उसके साथ भी मारपीट करने के लिए दौड़े. ऐसे में बेटी जान बचाकर भागी और घटना की जानकारी चाचा और मां को दी. बेटी की सूचना पर परिजन घर पहुंचे लेकिन तब तक आरोपी भाग चुके थे और गंगाराम खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था और उसकी मौत हो चुकी थी।

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