CG News: नाबालिक लड़की को भगाकर रेप करने के जुर्म में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई- नववर्ष न्यूज

Share this

N.V.News बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक 17 साल की लड़की का अगवा कर रेप करने वाले अपराधी को फास्टट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश विवेक कुमार तिवारी ने 20 साल की सजा सुनाई है। युवक ने तीन साल पहले लड़की से दोस्ती की और फिर उसे प्रेमजाल में फंसाया। इसके बाद वह उसे भगाकर अहमदाबाद ले गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और पुलिस से पकड़े जाने के डर से उसे स्टेशन पर छोड़कर भाग गया। मामला चकरभाठा थाना क्षेत्र का है।

मिली जानकारी के अनुसार, लड़की गांव में अपने माता-पिता के साथ रहती थी। 23 जून 2021 को देर रात वह अपने घर से गायब हो गई जिससे परेशान परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। रिश्तेदारों और परिचितों से भी पूछताछ की लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने पुलिस में अपहरण का केस दर्ज करवाया। मामला दर्ज करके पुलिस जांच में जुट गई।

पुलिस ने परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ की इस दौरान पता चला कि लड़की किसी लड़के के साथ गई है। लिहाजा, पुलिस ने आसपास के थानों के साथ सभी रेलवे स्टेशन और जीआरपी को जानकारी दी और लड़की की तलाश करने को कहा। इस दौरान खबर मिली कि लापता लड़की अहमदाबाद जीआरपी के पास मिली है, जिसे चाइल्ड लाइन को सौंपा गया है। सूचना मिलते ही पुलिस अहमदाबाद पहुंची और लड़की को बरामद कर बिलासपुर लेकर आई।

पुलिस ने लड़की का बयान दर्ज किया तब जाकर प्रेम-प्रसंग और दुष्कर्म का मामला सामने आया। लड़की ने बताया कि कुटेला निवासी सूरज जांगड़े (24) पिता फागूराम से उसकी जान-पहचान हुई फिर, दोनों के बीच दोस्ती हुई। इस दौरान सूरज ने उसे शादी का झांसा दिया और अपने साथ ले गया। लड़की ने बताया कि युवक ने उसके साथ दुष्कर्म भी किया है। तब पुलिस ने अपहरण के साथ दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को न्यायिक रिमांड पर भेजा। जहां फास्ट्र ट्रैक कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। इसमें आरोपी सूरज दोषी पाया गया।

Share this