CG Murder Case: लोहे की रॉड से मां की हत्या,बेटे को आजीवन कारावास…NV News
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CG Murder Case: छत्तीसगढ़ के पेंड्रा क्षेत्र में मां की हत्या के सनसनीखेज मामले में अदालत ने आरोपी बेटे शिवम मिश्रा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एकता अग्रवाल ने सुनाया, जिन्होंने घटना की गंभीरता और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर उसे दोषी करार दिया। अदालत ने शिवम पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसे न भरने पर छह माह की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।
यह दर्दनाक घटना 2 फरवरी 2024 को पेंड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम पतगवां के राठौर मोहल्ले में हुई थी। पारिवारिक विवाद के चलते शिवम ने अपनी मां निर्मला बाई से बहसबाजी की, जो जल्द ही हिंसा में बदल गई। गुस्से में उसने लोहे की रॉड से निर्मला पर कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटनास्थल पर मौजूद परिजनों ने तुरंत उन्हें जिला चिकित्सालय गौरेला पहुँचाया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाज़ुक होने के कारण उन्हें रायपुर रेफर कर दिया गया। लेकिन, उपचार के दौरान निर्मला ने दम तोड़ दिया।
मृतका के रिश्तेदारों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पेंड्रा पुलिस ने मामले में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 294, 506, 323 और 302 के तहत अपराध दर्ज किया। आरोपी शिवम मिश्रा को उसी दिन हिरासत में ले लिया गया। जांच के दौरान प्राप्त पीएम रिपोर्ट ने स्पष्ट किया कि निर्मला की मौत लोहे की रॉड से लगी गंभीर चोटों के कारण हुई। यही रिपोर्ट और प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही इस केस में निर्णायक साबित हुई।
अदालत में प्रस्तुत सबूतों से यह साफ हो गया कि,हत्या योजनाबद्ध भले न थी, लेकिन आरोपी का कृत्य अत्यंत क्रूर और अमानवीय था। अदालत ने माना कि, घरेलू विवाद के बावजूद किसी भी स्थिति में ऐसी हिंसा स्वीकार्य नहीं है। शासन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने की, जिन्होंने कठोर सजा की मांग करते हुए कहा कि ,समाज में ऐसे अपराधों के प्रति सख्त संदेश जाना जरूरी है।
इस फैसले ने न केवल पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि, पारिवारिक रिश्तों के भीतर होने वाली हिंसा को भी न्यायपालिका गंभीरता से लेती है। पेंड्रा का यह मामला एक बार फिर साबित करता है कि, कानून किसी भी रूप में हिंसा को बर्दाश्त नहीं करता, चाहे वह घर के भीतर ही क्यों न हो।
