CG Ganja Smuggling: NDPS कोर्ट की बड़ी कार्रवाई, तीन तस्करों को दशकभर की कैद…NV News
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रायपुर/(CG Ganja Smuggling): रायपुर में नशीले पदार्थों की तस्करी के मामलों पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। शनिवार, 15 नवंबर की शाम दिए गए फैसले में NDPS की विशेष अदालत ने तीन आरोपियों—सूर्यकांत नाग, उमेश मनहीरा और धीरेन्द्र मिश्रा—को दोषी करार देते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 1-1 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। इस मामले में एक आरोपी का रिश्ता एक पूर्व कांग्रेसी विधायक से होने का तथ्य भी चर्चा में रहा, हालांकि अदालत ने पूरी सुनवाई में केवल सबूतों और कानूनी पक्षों के आधार पर अपना फैसला सुनाया।
अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष कुल 16 गवाहों की गवाही पेश की, जिनमें घटनास्थल पर मौजूद अधिकारी, जांच टीम के सदस्य और जब्ती कार्रवाई में शामिल कर्मचारियों की बयानबाजी शामिल थी। इन सभी गवाहियों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने माना कि, तीनों आरोपी संगठित रूप से प्रतिबंधित नशीले पदार्थों की तस्करी में संलग्न थे।
यह कार्रवाई उस समय हुई थी जब पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शहर में एक विशेष अभियान चलाया था। जांच दल को आरोपियों के पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ था, जिसे वे अलग-अलग क्षेत्रों में सप्लाई करने की तैयारी कर रहे थे। बरामद सामग्री का वजन, पैकिंग और परिवहन की व्यवस्था देखकर जांच एजेंसी ने इसे सुनियोजित तस्करी का मामला माना, जिसकी पुष्टि आगे की फोरेंसिक रिपोर्ट्स से भी हुई।
अदालत ने यह माना कि, नशीली वस्तुओं की बढ़ती तस्करी समाज और युवाओं के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। फैसले में जज ने कहा कि,ऐसे मामलों में कठोर दंड ही निवारक की भूमिका निभा सकता है। अदालत ने दोष सिद्ध होने के बाद तीनों को अधिकतम सजा के करीब कठोर दंड देते हुए यह संदेश देने की कोशिश की कि, नशे का कारोबार किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इस फैसले को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि,यह फैसला NDPS एक्ट की कठोरता और न्यायालय के दृढ़ रवैये का उदाहरण है। इससे भविष्य में होने वाली तस्करी की घटनाओं पर लगाम लगाने की उम्मीद जताई जा रही है।
