“CG Durg Nun Case”:मानव तस्करी मतांतरण के आरोप ध्वस्त, ननो को मिली राहत…NV News

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NV News:दुर्ग में गिरफ्तार केरल की दो ननों और एक युवक को NIA कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में मानव तस्करी और मतांतरण के आरोपों को बेबुनियाद बताया।

दरअसल, यह मामला 25 जुलाई का है, जब दुर्ग रेलवे स्टेशन पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने दोनों ननों को तीन आदिवासी युवतियों और एक युवक के साथ रोका। युवतियों ने बताया कि वे आगरा स्थित अस्पताल में नौकरी के लिए जा रही हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए मानव तस्करी और मतांतरण के आरोप लगा दिए। जीआरपी(GRP)ने ननों को हिरासत में लेकर अदालत में पेश किया, जिसके बाद केस NIA को सौंपा गया।

NIA कोर्ट (Court) ने दी जमानत:

शुक्रवार को हुई सुनवाई में अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया, जबकि बचाव पक्ष ने कहा कि ननों ने जांच में पूरा सहयोग किया और उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। शनिवार को कोर्ट ने दोनों ननों को जमानत दे दी।

मतांतरण केस (Conversion case)ने गरमाई राजनीति (politics):

इस गिरफ्तारी ने प्रदेश की राजनीति गरमा दी है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि अदालत का फैसला मान्य होगा, जबकि उपमुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा ने मतांतरण को समाज के लिए खतरा बताया। वही कांग्रेस और वाम दलों ने इसे पूर्वनियोजित कार्रवाई और सांप्रदायिक सौहार्द के खिलाफ बताया।

बता दें,कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इसे गंभीर अन्याय करार देते हुए कहा कि नन सिर्फ आदिवासी लड़कियों को नौकरी के लिए ले जा रही थीं। वहीं, केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के अध्यक्ष से मुलाकात कर मामले में हस्तक्षेप का आश्वासन दिया। चर्च का कहना है कि इनमें से एक नन तीन दशक से कुष्ठ रोगियों की सेवा कर रही थीं।

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