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NV News:- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में रामलला दर्शन योजना पर जनहित याचिका दायर, सरकार की योजना को संविधान के धर्म निरपेक्षता सिद्धांत के खिलाफ बताया गया। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है।
बिलासपुर जिले के देवरीखुर्द निवासी याचिकाकर्ता लखन सुबोध ने हाईकोर्ट में रामलला दर्शन योजना के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने योजना को संविधान में दिए गए धर्म निरपेक्षता सिद्धांत के खिलाफ बताया और इसे बंद करने की मांग की है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और योजना संविधान के विपरीत है। याचिका ने राज्य शासन को योजना को बंद करने के लिए आदेशित करने का आग्रह किया है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच में हुई।
मामले की सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने बताया कि रामलला दर्शन योजना किसी धर्म या जाति के आधार पर नहीं है। यह योजना प्रदेशवासियों के भ्रमण के लिए है और उन गरीबों के लिए लाभदायक है जो धार्मिक यात्रा पर नहीं जा सकते। यह नीतिगत निर्णय है, जिस पर हाईकोर्ट का हस्तक्षेप नहीं हो सकता।