छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल  की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक,जानिए 14 अहम फैसले

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NV News:-   छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल  की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुईं है. इस बैठक में राज्य सरकार ने 14 बड़े निर्णय लिए है. इसमें सबसे बड़ा निर्णय ओबीसी विभाग के गठन का लिया गया है. इसके अलावा शिक्षित बेरोजगारों के लिए सरकार वैकेंसी निकालने जा रही है. शिक्षा में 12 हजार से से अधिक शिक्षकों की भर्ती होगी. ये केवल बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए होगी.

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दरअसल मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास में सीएम भूपेश बघेल ने कैबिनेट की बैठक ली है. इसमें निर्णय लिया गया है कि बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए 12 हजार 489 शिक्षकों की भर्ती होगी. इसमें 6,285 सहायक शिक्षक, 5,772 शिक्षक और 432 पद व्याख्याता के हैं. वहीं इन इन वेकेंसी में अप्लाई करने वालों में अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक दिया जाएगा.

1.कैबिनेट बैठक में फैसला किया गया है कि शिक्षा विभाग के स्कूलों में पढ़ा रहे अतिथि शिक्षकों को हर साल के लिए 2 बोनस अंक और अधिकतम 10 बोनस अंक देने का निर्णय लिया गया.

2.सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़़ा वर्ग के लिए अलग अलग विभाग गठन का फैसला किया गया है.

3.राज्य सरकार ने अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों और बिलासपुर संभाग के कोरबा और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जिला स्तरीय और संभाग स्तरीय पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का स्थानान्तरण , प्रतिनियुक्ति, संविलियन, संलग्नीकरण जिले और संभाग के बाहर नहीं किया जाएगा.

4.किसानों के सहकारी ऋणों पर ब्याज अनुदान नियम 2021 में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया. जिसके अनुसार उद्यानिकी कार्यां ,मत्स्य पालन और गौपालन के लिए लघु और सीमांत किसानों को 3 लाख रूपए तक का अल्प कालीन ऋण बिना ब्याज के मिलेगा.

5.छत्तीसगढ़ में कृषि से जुड़े उद्यानिकी, मछलीपालन, पशुपालन विभागों का कामकाज एक ही जगह करने के लिए नवा रायपुर में कृषि भवन के निर्माण का निर्णय लिया गया.

6. राज्य में पम्प स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पंप स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति 2022 का अनुमोदन किया गया.

7.लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए विभागीय नीति-2012 में वृद्धि के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया. वर्तमान में 25 मेगावाट क्षमता के लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए जारी अधिसूचना जिसकी अवधि फरवरी 2022 में समाप्त हो चुकी है, में 10 साल बढ़ाने का निर्णय लिया गया.

8.लोक निर्माण विभाग में सहायक मानचित्रकार के 43 पदों पर नियुक्ति के लिए जारी चयन सूची के एक वर्ष तक प्रभावशील रहने की वैद्यता अवधि को शिथिल करने का निर्णय लिया गया.

9. जल संसाधन विभाग की सिंचाई नहरों के सर्विस बैंक में पक्की सड़कों का निर्माण जल संसाधन विभाग के मद से कराए जाने के बजाए अन्य निर्माण विभागों के मद से कराए जाने का निर्णय लिया गया. ताकि सिंचाई विभाग की राशि का उपयोग राज्य में सिंचाई क्षमता को बढ़ाने में किया जा सके.

10.आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर केन्द्रित लघु फिल्म और स्वतंत्रता के 75 साल और आगामी 25 साल में नए भारत के निर्माण संबंधी डाक्यूमेंटरी निर्माण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई.

11. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत राज्यांश राशि की पूर्ति के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए विभाग को स्वीकृत प्रत्याभूति की अवधि मार्च 2022 को दिसम्बर 2024 (मिशन अवधि) तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया.

12. मिशन अमृत 2.0 योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय हाई पावर स्टेयरिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित वित्तीय संरचना की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई. मिशन अमृत 2.0 योजना में प्रदेश के 169 नगरीय निकायों को सम्मिलित किया गया है. जिसके तहत नगरीय निकायों में जल प्रदाय और आवर्धन योजना के कार्य को प्राथमिकता से कराया जाना है.

13. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महा अभियान (पीएम कुसुम ) योजना के कम्पोनेन्ट-सी अंतर्गत कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जीकृत किए जाने के लिए 810 मेगावॉट (डी.सी.)/675 मेगावॉट (ए.सी.) क्षमता के सोलर पॉवर प्लांट लगाने के विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.

14. कृषि पम्पों का सोलराईजेशन किए जाने से कृषकों को कृषि पम्पों के संचालन के लिए वर्तमान में प्राप्त हो रही बिजली के अतिरिक्त सौर ऊर्जा भी प्राप्त होगी. यानी सौर ऊर्जा उपलब्धता के समय कृषि पम्पों का संचालन सोलर ऊर्जा से होगा और सोलर ऊर्जा उपलब्ध नहीं होने पर वर्तमान में मिल रही बिजली मिलती रहेगी.

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