ब्रेकिंग न्यूज: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, शादी करने से मना करना रेप नहीं है- नववर्ष न्यूज

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N.V.News नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक फैसले में कहा कि शादी करने से मना करना बलात्कार नहीं है. शादी करने के वादे से मुकर जाना रेप नहीं है. इसे हर बार बलात्कार नहीं माना जा सकता है।

अदालत ने कहा है कि शादी करने के वादे के हर उल्लंघन को झूठा वादा मानना और IPC की धारा 376 के तहत बलात्कार के अपराध के लिए किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाना मूर्खता होगी. जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने बलात्कार के मामले में समवर्ती रूप से दोषी ठहराए गए व्यक्ति को बरी करते हुए कहा, कोई भी इस संभावना से इनकार नहीं कर सकता है कि आरोपी ने पूरी गंभीरता के साथ उससे शादी करने का वादा किया होगा।

कोर्ट ने कहा कि बाद में उसके द्वारा अप्रत्याशित कुछ परिस्थितियों या उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसने उसे अपना वादा पूरा करने से रोका. हर बार शादी करने के वादे से मुकरना रेप नहीं माना जाएगा. बता दें कि निचली अदालत ने उसे दस साल कैद की सजा सुनाई थी।

बता दें कि पीड़िता एक विवाहित महिला और तीन बच्चों की मां होने के नाते परिपक्व और समझदार थी कि वह उस कार्य के नैतिक या अनैतिक गुणवत्ता के महत्व और परिणामों को समझ सके, जिसके लिए वह सहमति दे रही थी. अन्यथा भी, यदि आरोपी के साथ सम्बन्धों के दौरान उसका संपूर्ण आचरण बारीकी से देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसने आरोपी के साथ संबंध बनाकर अपने पति और तीन बच्चों को धोखा दिया था, जिसके लिए वह उसे पसंद करने लगी थी।

वह आरोपी के साथ एक बेहतर जीवन जीने के लिए अपनी शादी के दौरान ही पति तो छोड़कर उसके साथ रहने चली गई थी. वर्ष 2011 में जब तक वह आरोपी द्वारा गर्भवती हुई और उसने गर्भ से आरोपी के एक लड़के को जन्म दिया, तब तक उसे आरोपी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी कि उसने उससे शादी करने का झूठा वादा किया या उसे धोखा दिया. वह वर्ष 2012 में अभियुक्त के पैतृक स्थान पर भी गई और उसे पता चला कि वह एक विवाहित व्यक्ति था जिसके बच्चे भी थे, फिर भी वह आरोपी के साथ दूसरे परिसर में बिना किसी शिकायत के रहती रही।

उसने 2014 में आपसी सहमति से अपने पति से तलाक भी ले लिया, अपने तीन बच्चों को अपने पति के पास छोड़ गई. वर्ष 2015 में जब उनके बीच कुछ विवाद हुआ होगा, तभी उसने वर्तमान शिकायत दर्ज की थी. आरोपी ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज अपने आगे के बयान में कहा था कि उसने शिकायत दर्ज की थी क्योंकि उसने उसे बड़ी रकम का भुगतान करने की उसकी मांग को पूरा करने से इनकार कर दिया था. इस प्रकार, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह कल्पना के किसी भी खंड द्वारा नहीं कहा जा सकता है कि पीड़िता ने तथ्य की गलत धारणा के तहत अपीलकर्ता के साथ यौन संबंध के लिए अपनी सहमति दी थी, ताकि अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 375 के अर्थ में बलात्कार करने का दोषी ठहराया जा सके।

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