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N.V.News रायपुर: मालवाहक वाहनों का उपयोग केवल सामान ढोने के लिए किया जाता है, न कि सवारी परिवहन के लिए। बावजूद इसके, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कई बार देखा गया है कि लोग इन वाहनों में सवारी कर यात्रा करते हैं। यह न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार मालवाहक वाहनों में सवारी बैठाना दण्डनीय अपराध है। मालवाहक वाहन में सवारी बैठाना कानूनन अपराध है, ऐसा करने पर 5000 रूपये तक का अर्थदण्ड अथवा 01 वर्ष तक कारावास की सजा या दोनो से दण्डित किये जाने का प्रावधान है
मालवाहक वाहन से संबंधित कानूनी प्रावधान:
1) वाहन के समस्त वैध दस्तावेज लायसेंस, बीमा, आर.सी. बुक, प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र, परमिट, फिटनेस इत्यादि वाहन में ही रखें (मौके पर कागजात नहीं रखने पर एमव्हीएक्ट की धारा 130 (3) / 177 के तहत 300 रू. का जुर्माना।
2) चालक का वैध लायसेंस होने पर ही वाहन चलाएँ (लायसेंस न होने पर एमव्ही एक्ट की धारा 3/181 के तहत 2000 रू. का जुर्माना।
3) शराब सेवन कर वाहन न चलाएँ (शराब सेवन कर वाहन चलाने पर एमव्ही एक्ट की धारा 185 के तहत 10000 रू. का अर्थदण्ड मान. न्यायालय द्वारा)
4) वाहन चलाते समय मोबाईल फोन का उपयोग न करें (ऐसा करने पर एमव्ही एक्ट की धारा 21 (25) / 177 और 184 के तहत कुल 2300 रू. का जुर्माना)
4) ओव्हर स्पीड वाहन न चलाएँ (ओव्हर स्पीड वाहन चलाने पर एमव्ही एक्ट की धारा 112/183 (1-ए) के तहत 1000 रू. का जुर्माना)
5) ओव्हर लोड वाहन न चलाएँ (ओव्हरलोड वाहन चलाने पर एमव्ही एक्ट की धारा 113/194 (1) के तहत 10000 रू एवं प्रति टन भार पर 2000 रू. जुर्माना)
6) मालवाहक वाहन में सवारी/लोक परिवहन न करें (ऐसा करने पर एमव्ही एक्ट की धारा 39/192 के तहत 5000 रू. का जुर्माना या 01 वर्ष तक कारावास)
7) मालवाहक वाहन में माल का लदान वाहन की बॉडी के बाहर निर्धारित मापदण्ड से अधिक न निकाले (ऐसा करने पर एमव्ही एक्ट की धारा 194 (1-ए) के तहत 20000 रू. का जुर्माना)
8) वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य लगाएँ (सीट बेल्ट नही लगाने पर एमव्ही एक्ट की धारा 194 (बी-1) के तहत 500 रू. का जुर्माना)
मालवाहक वाहन में सवारी करने वालों को चेतावनी:
1) माल वाहन का शॉकब/कमानी सामान ढोने के लिए बनाया जाता है, सवारी ढोने के लिए नहीं।
2) मालवाहन में सवारी की सुरक्षा का कोई इंतजाम नही होता है। यदि खराब रास्ते या स्पीड ब्रेकर में गाड़ी उछलती है तो सवारी के कमर की हड्डी टूट सकती है।
3) मालवाहक वाहन में यात्री के बैठने के लिए कोई सुविधाजनक व्यवस्था नहीं होता है जिससे यात्री की रीड़ की हड्डी खिसकने से लकवाग्रस्त हो सकता है।
4) मालवाहक में सवारी करते समय मोड़ पर गाड़ी घुमने के दौरान यात्री छिटककर गाड़ी से बाहर गिर सकता है।
5) अचानक ब्रेक लगाने की स्थिति में यात्री आपस में टकराकर घायल हो सकते है।
6) प्रायः मालवाहक के चालक शराब पीकर वाहन चलाते है, ऐसे में दुर्घटना की संभावना अधिक होती है। मालवाहक में धुल, धुआं, धुप व बरसात आदि से बचाव का कोई प्रबंध नही होता है।
7) मालवाहक वाहन का ड्रायवर यात्री परिवहन के अनुरूप प्रशिक्षित नहीं होता है जो कि यात्री की सुरक्षा के लिए खतरनाक होता है।
8) मालवाहक वाहन में यात्री परिवहन के दौरान दुर्घटना होने पर मुआवजा/बीमा क्लेम लेने में भारी परेशानी होती है।