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N.V.News नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मामले में 2 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। इसके बाद फिर उन्हें ज़मानत मिल गई।
सूरत ज़िला अदालत ने आज राहुल गांधी को उनकी कथित ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया था।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान को लेकर दर्ज मानहानि के मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया है. गुजरात की सूरत सेशन कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है. राहुल को कोर्ट से तुरंत 30 दिन की जमानत भी मिल गई. कोर्ट ने राहुल को इसी समय में ऊपरी अदालत में अर्जी दाखिल करने का वक्त दिया है. वे इस दौरान परमानेंट बेल के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
कोर्ट में क्या क्या हुआ?
राहुल गांधी ने कोर्ट में जज से कहा, मेरा इरादा गलत नहीं था.
– राहुल ने कोर्ट में कहा, ”मैंने जो बोला, वो राजनेता के तौर पर बोला. मैं हमेशा देश में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाता रहा हूं।”