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N.V. न्यूज़ बिलासपुर : राजस्व प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए रोहिणी दुबे ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने कलेक्टर बिलासपुर व एसडीएम बिलासपुर को नोटिस जारी कर मंगलवार को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर होने और नोटिस के बाद कलेक्टर ने इस पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया था।कमेटी की रिपोर्ट के बाद बिलासपुर व तखतपुर एसडीएम कार्यालय के रीडर और एक पटवारी को प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया है।
याचिकाकर्ता रोहिणी दुबे ने अपनी याचिका में कहा है कि उसने तहसील कार्यालय बिलासपुर में डायवर्सन के लिए आवेदन दिया है। डायवर्सन के प्रकरण को लेकर सुनवाई नहीं की जा रही है। तहसील कार्यालय से कोई सूचना भी नहीं दी जा रही है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि डायवर्सन की फाइल आगे बढ़ाने और काम कराने के एवज में तहसील कार्यालय से राशि की मांग की गई थी। जिसकी शिकायत तहसीलदार से करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में इस बात की गंभीर शिकायत दर्ज कराई है कि तहसील कार्यालय में राजस्व प्रकरणों के निराकरण को लेकर भारी गड़बड़ी की जा रही है। एसडीएम कार्यालय भी इसी कैम्पस में है। एसडीएम के नाक के नीचे भ्रष्टाचार किया जा रहा है। शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
आम आदमी की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। तहसील कार्यालय में बिना पैसे का काम नहीं होता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने कलेक्टर बिलासपुर व एसडीएम बिलासपुर को नोटिस जारी कर राजस्व विभाग में लंबित प्रकरणों के संबंध में पूरी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट द्वारा तय समयावधि के अनुसार मंगलवार को डिवीजन बेंच के समक्ष कलेक्टर को रिपोर्ट पेश करनी है।
हाई कोर्ट की सख्ती के बाद हुई कार्रवाई
हाई कोर्ट की सख्ती और नोटिस मिलने के बाद कलेक्टर अवनीश शरण ने हाई कोर्ट के आदेश के परिपालन का हवाला देते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिलासपुर के न्यायालय के प्रकरणों के निरीक्षण के संबंध में समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपाेर्ट में रीडर की हैसियत से समीर कुमार तिवारी, सहायक ग्रेड-तीन तहसील कार्यालय बिलासपुर (रीडर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिलासपुर) एवं निर्मल शुक्ला, सहायक ग्रेड-दो अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय तखतपुर (रीडर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिलासपुर) की गंभीर लापरवाही पाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।
लिहाजा समीर कुमार तिवारी, सहायक ग्रेड-तीन तहसील कार्यालय बिलासपुर (रीडर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिलासपुर) एवं निर्मल शुक्ला, सहायक ग्रेड-दो अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय तखतपुर (रीडर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिलासपुर) को छग सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम-1966 के नियम-नौ के अधीन तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में समीर कुमार तिवारी, सहायक ग्रेड-तीन एवं निर्मल शुक्ला, सहायक ग्रेड-दो का मुख्यालय तहसील कार्यालय पचपेड़ी नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
पटवारी भरत साहू निलंबित
22.फरवरी.2024 को रिट याचिका की सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश के परिपालन हेतु कार्यालय कलेक्टर बिलासपुर (छ.ग.) के आदेश 23 फरवरी 2024 के तहत् गठित टीम द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में किये गये उल्लेख अनुसार न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिलासपुर में छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के तहत् व्यपर्वतन हेतु उपरोक्त प्रचलित प्रकरण में पटवारी हल्का नंबर 41 मौजा सिरगिट्टी के पटवारी विजय भारत साहू के द्वारा समय-सीमा के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।
जिसके कारण प्रकरण का समय-सीमा के भीतर निराकरण नहीं किया जा सका है। इस प्रकार हल्का पटवारी के द्वारा कार्य में लापरवाही किया जाना परिलक्षित होता है, जो कि छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रविधानों के विपरित होने से उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। अतः उपरोक्त गठित टीम द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत् पटवारी हल्का नंबर 41 सिरगिट्टी में पदस्थ हल्का पटवारी विजय भारत साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलंबन अवधि में विजय भारत साहू का मुख्यालय तहसील कार्यालय बेलतरा नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाहन भत्ते की पात्रता होगी।