PF खाताधारकों को मोदी सरकार की बड़ी राहत, अब UPI से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा

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नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने देशभर के करोड़ों नौकरीपेशा कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब कर्मचारी भविष्य निधि (PF) खाताधारकों को अपना पैसा निकालने के लिए न तो ईपीएफओ (EPFO) कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ेंगे और न ही किसी खास कारण की जरूरत होगी। जल्द ही पीएफ खाताधारक गूगल पे, फोन पे और अन्य UPI ऐप्स के जरिए सीधे अपने पीएफ खाते से पैसा निकाल सकेंगे।

इस अहम फैसले की जानकारी केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक नामी मीडिया संस्थान के कार्यक्रम के दौरान दी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य कर्मचारी भविष्य निधि प्रणाली को अधिक सरल, पारदर्शी और लचीला बनाना है, ताकि कर्मचारियों को अपने ही पैसे तक पहुंचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

 

75% तक होगी PF की निकासी

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि नए नियमों के तहत कर्मचारी अपने पीएफ खाते से कुल जमा राशि का 75 प्रतिशत तक निकाल सकेंगे, जबकि शेष 25 प्रतिशत राशि खाते में सुरक्षित रहेगी। इस बचे हुए अमाउंट पर मौजूदा दर से 8.25 प्रतिशत वार्षिक ब्याज मिलता रहेगा, जिससे रिटायरमेंट की बचत भी सुरक्षित बनी रहेगी।

 

केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में लिया गया फैसला

यह फैसला केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक में लिया गया, जिसमें श्रम मंत्रालय और EPFO के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। नए नियम में कर्मचारी और नियोक्ता (कंपनी) दोनों के योगदान को मिलाकर 75 प्रतिशत तक निकासी की अनुमति दी गई है। इससे जरूरत के समय कर्मचारियों को अपने पैसे तक आसानी से पहुंच मिल सकेगी।

 

पहले क्या थे नियम

पहले पीएफ से पूरी राशि निकालने की अनुमति केवल दो परिस्थितियों में मिलती थी—

रिटायरमेंट

बेरोजगारी

अगर कोई कर्मचारी बेरोजगार हो जाता था, तो वह एक महीने बाद सिर्फ 75 प्रतिशत रकम निकाल सकता था, जबकि शेष 25 प्रतिशत के लिए दो महीने का इंतजार करना पड़ता था। रिटायरमेंट की स्थिति में ही पूरा पीएफ अमाउंट एकमुश्त मिलता था। नए नियमों से यह प्रक्रिया अब काफी आसान हो गई है।

 

पीएफ खाते से पैसा कैसे निकालें (Step-by-Step)

1. EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

2. ‘ऑनलाइन क्लेम्स मेंबर अकाउंट ट्रांसफर’ पर क्लिक करें

3. UAN, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉग-इन करें

4. आधार, पैन और बैंक खाता KYC में अपडेट और वेरीफाइड होना चाहिए

5. ‘ऑनलाइन सर्विसेज’ > ‘क्लेम (फॉर्म-31, 19 & 10C)’ पर क्लिक करें

6. बैंक खाते के अंतिम 4 अंक डालकर वेरीफाई करें

7. ‘प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम’ पर क्लिक करें

8. पता भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें

9. आधार OTP के जरिए क्लेम सबमिट करें

10. ‘ट्रैक क्लेम स्टेटस’ से क्लेम की स्थिति देखें

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