बेमेतरा जिला अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने रायपुर के पांच व्यापारियों को 10-10 साल की सजा दी, जाने क्या थी वजह

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 NV News रायपुर: बेमेतरा जिला अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में रायपुर के पांच व्यापारियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है साथ ही सभी व्यापारियों को एक-एक हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। पूरा मामला 27 सितंबर 2021 क़ा है बेमेतरा शहर के युवा व्यापारी कीर्ति किशोर वर्मा शिवनाथ नदी किनारे बेहोशी के हालात में मिला था परिजनों को जब सूचना मिली तो मौके पर पहुंचे तो जहर सेवन की जानकारी हुई तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया जहां इलाज के दौरान मौत हो गई।

पुलिस ने मामले में छानबीन की तो मामला लेनदेन क़ा निकला दरअसल रायपुर पंडरी कपड़ा बाजार के पांच बड़े व्यापारियों के साथ उसका लेनदेन था। युवक के द्वारा लगातार पैसे भी दिए जा रहे थे मगर आरोपियों के द्वारा कच्चे कागज पर लिखकर राशि जमा होने की जानकारी दे देते थे। वहीं लंबे समय तक राशि जमा करने के बाद भी युवक की राशि कंप्लीट नहीं होने की जानकारी देकर उन्हें और पैसे देने के लिए दबाव बनाया गया। जिसके बाद लगातार पैसे देने के प्रताड़ना से युवक ने परेशान होकर जहर खाकर आत्महत्या करली था

न्यायालय ने आज सभी व्यापारियों को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में धारा 306 के तहत दोषी पाया है और सभी को 10-10 साल की सजा के साथ एक-एक हजार रुपये का अर्थ दंड से भी दंडित किया गया है। सजा पाने वाले पांच आरोपी विशाल मोटवानी , सुरेश मोटवानी , दिनेश मुलानी , श्रेयांस नाहटा और विक्की गेडवानी सभी व्यापारी रायपुर के पंडरी स्थित बड़े कपड़े के व्यापारी हैं जो कि प्रकाश होजयरी ,दिनेश कलेक्शन , पुष्पा कलेक्शन , सुरभि कलेक्शन आर एस शर्ट जोन के प्रोपराइटर हैं।

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