कबीरधाम में धार्मिक भावनाएं भड़काने का प्रयास: कबीरपंथ के बैनर फाड़ने और जान से मारने की धमकी देने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

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कबीरधाम। जिले के कवर्धा थाना क्षेत्र में धार्मिक भावनाओं को आहत करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर कबीरपंथ से जुड़े बैनर-पोस्टर फाड़ने, गाली-गलौज करने और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है।

 

मामले में थाना कवर्धा में अपराध क्रमांक 532/2025 के तहत धारा 298, 296, 351(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया है।

 

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, नवागांव निवासी पुनित झारिया (35 वर्ष) ने 12 दिसंबर को थाना कवर्धा में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि 10 दिसंबर की सुबह करीब 10:30 बजे नवागांव चौक स्थित कबीर चबूतरा के पास कबीरपंथ से संबंधित लगाए गए बैनर-पोस्टर को आरोपियों ने फाड़ दिया। विरोध करने पर आरोपियों ने गंदी गालियां दीं और जान से मारने की धमकी भी दी।

 

इस घटना से क्षेत्र में सामाजिक आक्रोश और धार्मिक उन्माद की स्थिति निर्मित हो गई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की।

 

जांच के दौरान प्रार्थी एवं गवाहों के बयान दर्ज किए गए। घटनास्थल का निरीक्षण कर फाड़े गए बैनर-पोस्टर और सफेद झंडे को जब्त किया गया। विवेचना में आरोपियों की पहचान सोहन नाथ शिवोपासक (49 वर्ष) एवं मनहरण नाथ योगी (51 वर्ष), दोनों निवासी नवागांव के रूप में हुई, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

 

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपी सोहन नाथ शिवोपासक के विरुद्ध पूर्व में वर्ष 1999, 2012 और 2021 में धारा 107, 116(3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रकरण दर्ज हैं। वहीं आरोपी मनहरण नाथ योगी के खिलाफ भी पूर्व में मारपीट और शांति भंग से संबंधित मामले दर्ज रहे हैं।

 

मामला अजमानतीय होने के कारण दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है।

कबीरधाम पुलिस ने आम नागरिकों से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की है और स्पष्ट किया है कि धार्मिक उन्माद फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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