Alert – संपत्ति करदाताओं के लिए चेतावनी: 30 अप्रैल के बाद लगेगा 17% सरचार्ज; नगर निगम करेगा कुर्की और सीलबंदी की कार्रवाई….NV News
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NV News – रायपुर। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के नगरीय निकायों में संपत्ति कर (Property Tax) जमा करने वालों के लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर है। नगर पालिक निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि वित्तीय वर्ष के कर भुगतान की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 है। यदि इस निर्धारित समय सीमा के भीतर करदाताओं ने अपना बकाया टैक्स जमा नहीं किया, तो उन्हें न केवल भारी जुर्माना (सरचार्ज) भरना होगा, बल्कि निगम प्रशासन उनके खिलाफ कुर्की और सीलबंदी जैसी सख्त कानूनी कार्रवाई भी शुरू करेगा।
देरी पड़ी भारी: 17 प्रतिशत सरचार्ज का प्रावधान
नगर निगम के राजस्व विभाग के अनुसार, जो करदाता 30 अप्रैल तक अपने संपत्ति कर का भुगतान नहीं करेंगे, उन पर 17 प्रतिशत की दर से सरचार्ज (अधिभार) वसूला जाएगा।
वित्तीय बोझ: यह सरचार्ज मूल कर राशि के साथ जुड़ जाएगा, जिससे करदाताओं पर आर्थिक बोझ काफी बढ़ जाएगा।
समय पर भुगतान के लाभ: समय सीमा के भीतर भुगतान करने पर करदाता न केवल जुर्माने से बचेंगे, बल्कि नियमों के तहत मिलने वाली छूट का लाभ भी उठा सकेंगे।
बकायादारों पर चलेगा ‘निगम का डंडा’
निगम आयुक्त ने सभी जोन अधिकारियों और राजस्व निरीक्षकों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। जिन बड़े बकायादारों ने लंबे समय से टैक्स नहीं भरा है, उनके खिलाफ निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी:
नोटिस की अवधि समाप्त: 30 अप्रैल के बाद किसी भी प्रकार का नया नोटिस नहीं दिया जाएगा।
कुर्की की कार्रवाई: चल-अचल संपत्ति की कुर्की करने के लिए राजस्व टीमें गठित कर दी गई हैं।
सीलबंदी: व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और दुकानों का टैक्स बकाया होने पर उन्हें तत्काल सील कर दिया जाएगा।
बैंक खाते फ्रीज: निगम प्रशासन बड़े डिफॉल्टरों के बैंक खाते फ्रीज करने के लिए बैंकों को पत्र लिखने की तैयारी में भी है।
ऑनलाइन और ऑफलाइन भुगतान की सुविधा
भीड़ और परेशानी से बचने के लिए नगर निगम ने करदाताओं को कई विकल्प दिए हैं:
निगम मुख्यालय व जोन कार्यालय: सभी 10 जोनों के राजस्व काउंटरों पर सुबह से शाम तक टैक्स जमा किया जा सकता है।
ऑनलाइन पोर्टल: नागरिक रायपुर नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे ‘ई-पेमेंट’ कर सकते हैं।
हेल्पलाइन: टैक्स संबंधी किसी भी विसंगति को दूर करने के लिए जोन कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
नगर निगम ने अपील की है कि शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं को सुचारू रखने के लिए अपना संपत्ति कर ईमानदारी और समय पर जमा करें। 30 अप्रैल के बाद किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी।
