दहेज प्रताड़ना का 9 साल झेलने के बाद अदालत ने किया दोषमुक्त , न्यायीक मजिस्ट्रेट बिलासपुर ने जारी किया आदेश,,,,पढ़े पूरी खबर

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N.V. न्यूज़ बिलासपुर – न्यायालय से आरोपियों के दोषमुक्त की खबरें बहुत कम ही देखने को मिलती हैं व कुछ मामलो में ऐसे आरोप होते हैं जो न्यायालय में साक्ष्य के अभाव में सिद्ध नही हो पाते इसी कड़ी में जुड़ी हुई एक और खबर सामने आ रही हैं जिसमे बिलासपुर जिले में लगभग 9 साल पहले रामकिशोर सिंह ठाकुर के विरुद्ध सरकंडा थाने में दहेज प्रताड़ना के आरोप में धारा 498A के तहत एफआईआर दर्ज किया गया था, लगभग एक दशक की लंबी अवधि के बाद न्यायीक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) बिलासपुर ने आदेश जारी किया हैं, जिसमें रामकिशोर सिंह ठाकुर को दोषमुक्त कर दिया गया हैं, बता दें कि रामकिशोर सिंह ठाकुर सरकंडा क्षेत्र बिलासपुर के रहने वाले हैं इनका मूल गाव ग्राम कोलिहा जिला मुंगेली हैं लगभग 2006 में इनकी शादी मुंगेली जिले में टेढा धौरा ग्राम के एक युवती से हुई थी विवाद के बाद से ही इनके 2 बच्चे माँ के देखरेख में रह रहे है।

इस मामले के अतिरिक्त अन्य मामले जैसे भरण पोषण से सम्बंधित और मामले अभी कोर्ट में विचाराधीन है। कहने का मतलब हर बार दहेज के नाम पर पुरुषों पर कब तक अत्याचार होता रहेगा ,कब तक दहेज के नाम पर एक पिता को दोषी ठहराया जाता रहेगा,

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