मुंगेली ब्रेकिंग: मुंगेली में छापामार कार्रवाई, 14 दुकानदारों का कटा चालान- N.V. न्यूज़

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N.V. न्यूज़ मुंगेली : सभी सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन प्रतिबंधित है। इन उत्पादों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर रोक लगाने तथा विज्ञापन प्रदर्शित करने वाले बैनर, फ्लैक्स और होर्डिंग्स को हटाने का निर्देश विगत दिनों जारी हुआ है। इसी के अनुपालन में गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका एवं पुलिस विभाग के संयुक्त दल द्वारा मुंगेली में छापामार कार्रवाई हुई। इस दौरान 15 दुकानों से सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापनों को हटवाया गया। साथ ही 14 चालान भी काटे गए और अन्य दुकानदारों को तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन की प्रचार सामग्री को हटाने की चेतावनी भी दी गई।

धूम्रपान का प्रचार करना पड़ेगा भारी

दुकान या संस्थान पर धूम्रपान निषेध बोर्ड लगाना अनिवार्य- सार्वजनिक स्थानों पर जैसे सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय, पान ठेले, चाय दुकान, होटल ,रेस्टोरेंट्स, स्कूल, खेल के मैदान, लाइब्रेरी ,सिनेमा हॉल ,शॉपिंग मॉल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ऑटो स्टैंड ,रिक्शा स्टैंड आदि जैसे प्रमुख स्थानो पर धूम्रपान नहीं करने का निर्देश है। साथ ही साथ इन सार्वजनिक स्थानों संबंधित संस्थान के मालिक या प्रबंधक द्वारा धूम्रपान निषेध बोर्ड अपनी दुकान या संस्थान पर लगाना है। ऐसा नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान है।

 

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