Chhattisgarh Cabinet: अतिथि व्याख्याता नीति में नए प्रावधान, पूर्व अग्निवीरों के 10% आरक्षण नियम को मंजूरी…NV News
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NV News रायपुर, 30 सितंबर 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में अतिथि व्याख्याता नीति, फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने और पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए आरक्षण लागू करने से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में शासकीय महाविद्यालयों की अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को कार्योत्तर मंजूरी देने के साथ पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती नियम-2026 को भी अनुमोदित किया गया।
अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को कार्योत्तर मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में प्रशासकीय अनुमोदन के बाद जारी संशोधित नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया। संशोधित नीति के अनुसार मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।
अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों के तहत अब शासकीय महाविद्यालय के साथ राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 5 माह अध्यापन कार्य पूरा करने पर 5 अंक दिए जाएंगे। पूर्व नीति में राजकीय विश्वविद्यालय में किए गए अध्यापन अनुभव का यह लाभ स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं था।
मंत्रिपरिषद ने शासकीय महाविद्यालयों के साथ राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को उनके कार्यानुभव के आधार पर रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का निर्णय लिया। इसके साथ ही मानदेय निर्धारण की विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखंड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू की जाएगी। अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश से जुड़े प्रावधान भी स्पष्ट किए गए हैं।
‘हनुमान अंश’ फिल्म को टैक्स फ्री करने के आदेश का अनुसमर्थन
बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा 10 सितंबर 2026 को फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा के अनुपालन में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश का अनुसमर्थन किया गया। इसके तहत फिल्म के प्रदर्शन के दौरान प्रवेश पर देय राज्य माल और सेवा कर (SGST) के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को की जाएगी।
पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण लागू करने भर्ती नियम मंजूर
मंत्रिपरिषद ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को मंजूरी दी।
इस व्यवस्था के तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। नए नियमों में नियुक्ति एवं सेवा शर्तों, भर्ती के मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया से जुड़े प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।

