CG NEET UG Counselling News: राज्य कोटे की अलग मेरिट सूची पर हाई कोर्ट में सुनवाई, सरकार से मांगा जवाब

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CG NEET UG Counselling News बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में NEET-UG 2026 काउंसिलिंग के दौरान राज्य कोटे के लिए अलग मेरिट सूची जारी नहीं किए जाने का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। बिलासपुर निवासी दिनेश पटेल की याचिका पर 16 सितंबर 2026 को जस्टिस पार्थ प्रीतम साहू और जस्टिस सुषमा सावंत की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई।

राज्य कोटे की सूची को लेकर उठी आपत्ति

याचिका में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को राज्य कोटे के तहत प्रवेश देने के लिए अलग मेरिट सूची जारी की जाती रही है। इस वर्ष ऐसी अलग सूची प्रकाशित नहीं होने पर याचिकाकर्ता ने आपत्ति जताई है।

सरकार ने मांगा समय

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता आनंद दादरिया ने कहा कि NEET-UG काउंसिलिंग की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार संचालित की जा रही है। हालांकि, अलग मेरिट सूची जारी नहीं होने से जुड़े मुद्दे पर सरकार से आवश्यक निर्देश लेने के लिए समय मांगा गया।

17 सितंबर को फिर होगी सुनवाई

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को केवल अलग सूची के मुद्दे पर ही नहीं, बल्कि याचिका में उठाए गए अन्य बिंदुओं पर भी आवश्यक निर्देश लेने को कहा। मामले को अगली सुनवाई के लिए 17 सितंबर 2026 को सूचीबद्ध किया गया। फिलहाल कोर्ट ने राज्य कोटे की अलग सूची जारी करने या काउंसिलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने का कोई अंतिम आदेश नहीं दिया है।

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