गंदगी और प्रतिबंधित प्लास्टिक पर नगर निगम का शिकंजा; 5 दुकानों पर लगा 15 हजार का जुर्माना…NV News
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NV News रायपुर, 24 जुलाई 2026। रायपुर नगर पालिक निगम के जोन क्रमांक 3 क्षेत्र अंतर्गत स्वच्छता व्यवस्था को लेकर मिली जनशिकायतों पर नगर निगम प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश और जोन 3 कमिश्नर प्रीति सिंह के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लोधीपारा वीरांगना अवंती बाई लोधी चौक से क्रिस्टल आर्केड तक की 5 प्रमुख दुकानों का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग, डस्टबिन का अभाव और भारी गंदगी पाई गई, जिस पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की गई।
किन-किन दुकानों पर कितना लगा जुर्माना?
जोन 3 के जोन स्वास्थ्य अधिकारी पूरन कुमार तांडी के नेतृत्व में स्वच्छता दीदियों की मौजूदगी में स्थल पर ही ई-चालान काटकर कुल 15,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया:
पंजाब तड़का: 5,000 रुपये
रोल्स मेनिया: 5,000 रुपये
कृष्णा स्वीट्स: 3,000 रुपये
मोहित खत्री (दुकानदार): 1,500 रुपये
प्रशांत तिवारी (अमृततुल्य चाय): 500 रुपये
प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त, दुकानदारों को भविष्य के लिए चेतावनी
कड़ी हिदायत:
औचक निरीक्षण के दौरान दुकानों से प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया गया। नगर निगम अधिकारियों ने सभी दुकान संचालकों को अपने परिसर में अनिवार्य रूप से डस्टबिन रखने, स्वच्छता बनाए रखने और प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करने की सख्त चेतावनी दी है। नियम उल्लंघन पर आगे और कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है।

