बिलासपुर पुलिस का सख्त फरमान: नंबर प्लेट में की हेराफेरी तो नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, पंप संचालकों को मिले कड़े निर्देश…NV News
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बिलासपुर: न्यायधानी में बढ़ते अपराधों और सड़क दुर्घटनाओं पर नकेल कसने के लिए बिलासपुर पुलिस ने अब “नो नंबर प्लेट, नो फ्यूल” (No Number Plate, No Fuel) की नीति अपनाने का निर्णय लिया है। पुलिस प्रशासन ने जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि यदि कोई वाहन चालक बिना नंबर प्लेट, अस्पष्ट नंबर या फिर नंबर प्लेट पर किसी भी तरह की छेड़छाड़ (जैसे काली फिल्म या फैंसी फॉन्ट) के साथ पहुँचता है, तो उसे डीजल या पेट्रोल न दिया जाए।
पुलिस का मानना है कि चेन स्नैचिंग, लूट और हिट एंड रन जैसी वारदातों में अक्सर ऐसे वाहनों का इस्तेमाल होता है जिनकी नंबर प्लेट छिपी होती है या गलत होती है, जिससे आरोपियों को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इस मुहिम के जरिए पुलिस शहर के हर वाहन की पहचान सुनिश्चित करना चाहती है।
संचालकों के लिए जारी मुख्य निर्देश:
सीसीटीवी निगरानी: पेट्रोल पंप संचालकों को अपने सीसीटीवी कैमरे चालू रखने और विशेष रूप से आने-जाने वाले वाहनों की नंबर प्लेट को रिकॉर्ड करने को कहा गया है।
पुलिस को सूचना: यदि कोई संदिग्ध वाहन या विवाद करने वाला चालक पंप पर आता है, तो तुरंत संबंधित थाने या डायल 112 को सूचना देनी होगी।
बैनर और पोस्टर: सभी पेट्रोल पंपों पर इस आदेश के जागरूकता बोर्ड लगाए जाएंगे ताकि ग्राहकों को पहले ही जानकारी मिल सके।
बिलासपुर एसपी ने चेतावनी दी है कि यदि कोई पेट्रोल पंप संचालक इस नियम का उल्लंघन करता पाया गया या बिना नंबर वाले वाहनों को ईंधन देते हुए पकड़ा गया, तो संचालक के खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इस फैसले का शहर के जागरूक नागरिकों ने स्वागत किया है, हालांकि कुछ लोग इसे व्यवहारिक रूप से लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा कर रहे हैं। पुलिस का लक्ष्य है कि इस कड़े कदम से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त वाहनों की पहचान आसान हो जाएगी और यातायात नियमों का पालन बेहतर होगा।
