छत्तीसगढ़ में होली पर रहेगा ‘ड्राई डे’: 4 मार्च को पूरे प्रदेश में बंद रहेंगी शराब दुकानें, सरकार ने पलटा अपना ही फैसला…NV News

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छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने होली के त्योहार पर कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने आगामी 4 मार्च 2026 को पूरे प्रदेश में ‘ड्राई डे’ (शुष्क दिवस) घोषित किया है। आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इस दिन प्रदेश की सभी देशी-विदेशी शराब की खुदरा दुकानें, बार, क्लब और होटल पूरी तरह से बंद रहेंगे।

दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने यह फैसला अपने पिछले निर्णय को बदलते हुए लिया है। हाल ही में जारी नई आबकारी नीति (2026-27) के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने ‘ड्राई डे’ की संख्या 7 से घटाकर 4 कर दी थी, जिसमें होली, मुहर्रम और गांधी निर्वाण दिवस को ड्राई डे की सूची से हटा दिया गया था। यानी पहले तय किया गया था कि होली पर शराब दुकानें खुली रहेंगी। लेकिन, सामाजिक संगठनों के विरोध और त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने की चुनौतियों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने होली पर फिर से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ड्राई डे का उल्लंघन करने वाले संचालकों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और आबकारी विभाग की टीमें अवैध शराब के परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए होली की पूर्व संध्या से ही गश्त और छापेमारी तेज कर देंगी। सरकार का उद्देश्य है कि रंगों का यह त्योहार बिना किसी अप्रिय घटना के हर्षोल्लास के साथ मनाया जा सके।

इस फैसले का महिलाओं और सामाजिक संगठनों ने स्वागत किया है। उनका मानना है कि होली जैसे हुड़दंग वाले त्योहार पर शराब की उपलब्धता अपराधों और सड़क दुर्घटनाओं को बढ़ावा दे सकती थी। वहीं, विपक्ष ने इसे सरकार की नीतियों में विरोधाभास बताया है। हालांकि, आम नागरिकों के लिए स्पष्ट संदेश है कि 4 मार्च को पूरे छत्तीसगढ़ में मदिरा की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।

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