Liquor Scam: हाईकोर्ट का सख्त रुख, सौम्या चौरसिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
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बिलासपुर। High Court Verdict, बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व राज्य सेवा अधिकारी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव रह चुकीं सौम्या चौरसिया को बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
High Court Verdict, हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सौम्या चौरसिया की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए एसीबी/ईओडब्ल्यू की आपत्तियों को स्वीकार किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने स्पष्ट रूप से राहत देने से इनकार कर दिया।
ED की गिरफ्तारी के बाद बढ़ी मुश्किलें
EOW Investigation, शराब घोटाले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ED) पहले ही सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके बाद अब आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) ने अपने प्रकरण में उन्हें हिरासत में लेने के लिए विशेष अदालत में प्रोडक्शन वारंट के तहत आवेदन दायर किया है।
इससे उनकी संभावित गिरफ्तारी को लेकर स्थिति और गंभीर हो गई है।
गिरफ्तारी से बचने के लिए दायर की थी याचिका
Saumya Chaurasia bail rejected, ईडी की कार्रवाई के बाद ईओडब्ल्यू द्वारा गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए सौम्या चौरसिया ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की मांग की थी।
इस याचिका पर 8 जनवरी को हुई पिछली सुनवाई में राज्य शासन ने अतिरिक्त समय मांगा था। आज दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करने का फैसला सुनाया।
शराब घोटाले में जांच तेज, कानूनी शिकंजा कसता हुआ
Saumya Chaurasia bail rejected, शराब घोटाला मामला प्रदेश की राजनीति और प्रशासन से जुड़े बड़े नामों तक पहुंच चुका है। जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं और आने वाले दिनों में इस केस में और भी अहम घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं।
