शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगा कर ले गया है आगरा, आरोपी और उसके सहयोगियों को पुलिस ने पहुंचाया सलाखों के पीछे

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NV News:-    कवर्धा- कबीरधाम जिले के थाना पिपरिया में 1 मार्च को नाबालिक लड़की के पिता और उसके परिजनों के द्वारा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था, जिसमें पिता ने अपनी नाबालिग लड़की को 26 फरवरी आधी रात में घर से  बिना  बताए कहीं चले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, पुलिस ने मामले संज्ञान लेते हुए नाबालिग लड़की पर अपराध क्रमांक 103/22 के अंतर्गत धारा 363 अपहरण का अपराध दर्ज किया गया, इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की जानकारी दी गई। जिस पर कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे तथा उप. पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका सिंह परिहार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पिपरिया निरीक्षक श्री संतराम सोनी के द्वारा थाने में विशेष टीम गठित कर नाबालिग लड़की की तलाश किया गया जिसके लिए साइबर सेल की टीम भी पुलिस को निर्देशित किया।

 

पुलिस ने ऐसे की मामले की जांच

शक के आधार पर आरोपी एवं उसके दोस्तों से पूछताछ करने पर आरोपी का दोस्त ने बताया कि 26 फरवरी निवासी रबेली द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक को वह पीड़िता को आरोपी के साथ मिलकर उसके घर से मोटर सायकल में बैठाकर बिलासपुर बस स्टेण्ड में पीड़िता व आरोपी को हैदराबाद जाने वाली बस में बिठाना व मोटर सायकल को अपनी दीदी के घर मुंगेली में छोड़कर बस से वापस आना एवं आरोपी के पिता को घटना के बारे में बताकर मोटर सायकल के बारे में बताना एवं आरोपी के पिता जी द्वारा अपने साला सेमरकोना निवासी के साथ मोटर सायकल को लाकर सेमरकोना में छिपाकर रखवा दिया, जिसे आरोपी का मामा गाड़ी के नम्बर प्लेट को निकालकर उपयोग कर रहा था एवं आरोपी के पिता द्वारा अपने साले को 10 हजार रुपए देकर आरोपी बेटे को देने कहा गया जिससे वह अपना दैनिक खर्च करें, जिसे आरोपी के मामा के द्वारा आरोपी के दोस्त के बैंक खाता में डलवाया और जब पुलिस की पूछताछ बढ़ी तो आरोपी के मामा अपने भांजें आरोपी एवं पीड़िता को हैदराबाद से आगरा अपने परिचित के ठेकेदार के पास भिजवा दिया, जिसका पुलिस टीम के द्वारा पतासाजी किया गया और पतासाजी दौरान आरोपी एवं पीड़िता को आगरा (उत्तरप्रदेश) में होने की सूचना पर थाना प्रभारी पिपरिया के द्वारा पुलिस टीम गठित कर तत्काल आगरा भेजा गया।

 

शादी का झांसा देकर ले गया हैदराबाद

पुलिस टीम के द्वारा आगरा जाकर पीड़िता के ठहरने के सभी सम्भावित स्थानों में दबिश दी गई। दौरान दबिश के पीड़िता को आगरा केन्द्र रेल्वे स्टेशन से बरामद किया गया। बरामदगी पश्चात् नाबालिक पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि ग्राम रबेली के आरोपी द्वारा मुझे बहला फुसलाकर शादी करने का झांसा देकर पहले हैदराबाद ले गया फिर वहाँ से आगरा लाकर लगातार मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया है।

 

पॉक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही

पूरे प्रकरण के बाद पुलिस ने नाबालिक आरोपी को सहयोग करने के आरोप में आरोपी के पिता, मामा व पीड़िता को भगाने में सहयोग प्रदान करने के आरोप में आरोपी के दोस्त तथा नाबालिक आरोपी के विरुद्ध धारा-363, 366,376(2) (ढ), 366 ( क ), 34 भा.द.वि. 4,6, 17 पॉक्सो एक्ट के तहत उचित वैधानिक कार्यवाही किया गया है साथ ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

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