GST Appellate Tribunal: छत्तीसगढ़ को बड़ी राहत: नवा रायपुर में शुरू होगा GST अपीलीय न्यायाधिकरण
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NV News रायपुर। GST Appellate Tribunal, छत्तीसगढ़ में जीएसटी लागू होने के लगभग 9 साल बाद अब करदाताओं और कारोबारियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। नवा रायपुर स्थित न्यू जीएसटी भवन में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (GST Appellate Tribunal – GSTAT) की शुरुआत होने जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा सदस्यों की नियुक्ति के बाद यह दावा किया जा रहा है कि ट्रिब्यूनल 21 जनवरी 2026 से विधिवत कार्य करना शुरू कर देगा।
हजारों लंबित मामलों का होगा निपटारा
GST Tribunal Raipur, नए जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के शुरू होने से टैक्स से जुड़े 3 हजार से अधिक लंबित मामलों की सुनवाई अब यहीं की जा सकेगी। अधिकारियों के अनुसार, अब तक जो मामले आयुक्त (अपील), हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित थे, उन्हें जीएसटीएटी में ट्रांसफर किया जाएगा। इससे करदाताओं को त्वरित न्याय मिलेगा और सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी की संभावना है।
21 जनवरी को पदभार संभालेंगे सदस्य
GST Tribunal Raipur,
छत्तीसगढ़ राज्य पीठ रायपुर के लिए
न्यायिक सदस्य: प्रदीप कुमार व्यास
तकनीकी सदस्य (केंद्रीय): सतीश कुमार अग्रवाल
की नियुक्ति की गई है। हालांकि तकनीकी सदस्य (राज्य) के पद पर नियुक्ति अभी शेष है। नियुक्त सभी सदस्य 21 जनवरी 2026 को औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेंगे।
अब नहीं जाना होगा हाईकोर्ट-सुप्रीम कोर्ट
GST Tribunal Raipur, अब तक जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के अभाव में कारोबारियों को विवादित मामलों के लिए लंबी और महंगी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। ट्रिब्यूनल के गठन के बाद 1 जुलाई 2017 से अब तक के लंबित जीएसटी विवाद, बकाया टैक्स, छापेमारी के बाद रिकवरी और अन्य मामलों की सुनवाई यहीं की जाएगी।
समय और खर्च दोनों की होगी बचत
GST Tribunal Raipur, जीएसटीएटी के संचालन से करदाताओं को एक स्वतंत्र, सुलभ और किफायती न्यायिक मंच मिलेगा। आयुक्त (अपील) के आदेशों के खिलाफ अब सीधे ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकेगी, जिससे न्याय प्रक्रिया तेज होगी और हाईकोर्ट पर मामलों का बोझ भी कम होगा।
