Teacher Suspend: प्रधान पाठक की अश्लील हरकत, जांच में आरोप साबित होने पर DEO ने किया निलंबित

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बलरामपुर-रामानुजगंज। कुसमी विकासखंड अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला बैरडीहखुर्द में पदस्थ प्रधान पाठक बीरबल प्रसाद यादव को महिलाओं के साथ अश्लील और आपत्तिजनक हरकतों के मामले में निलंबित कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट में आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए जाने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने तत्काल प्रभाव से निलंबन आदेश जारी किया है।

ग्रामीण महिलाओं ने शिकायत में आरोप लगाया था कि प्रधान पाठक नशे की हालत में महिलाओं से अश्लील बातें करता था और शारीरिक संबंध बनाने के लिए अलग-अलग तरीकों से दबाव बनाता था। महिलाओं का यह भी आरोप है कि शिक्षक खुद को पत्नी बनाने की बात कहकर अनुचित संबंध के लिए मजबूर करता था। इतना ही नहीं, प्रधान पाठक पर महिलाओं को अपना प्राइवेट पार्ट दिखाने जैसे गंभीर आरोप भी लगे हैं।

मामले को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने कड़ा रुख अपनाया। समाज के पदाधिकारियों को ग्रामीणों ने बताया कि गांव की महिलाएं और किशोरियां प्रधान पाठक की हरकतों से खुद को असुरक्षित महसूस कर रही थीं। आरोपों से जुड़ा एक वीडियो भी ग्रामीणों द्वारा मोबाइल में रिकॉर्ड कर DEO को सौंपा गया था।

शिकायत की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी कुसमी के नेतृत्व में एक जांच समिति गठित की गई। जांच टीम में सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी, एक प्राचार्य, संकुल समन्वयक और तीन महिला शिक्षिकाएं शामिल थीं। टीम ने मौके पर जाकर जांच की और आरोपों की पुष्टि होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की।

जांच प्रतिवेदन में बताया गया कि प्रधान पाठक का आचरण अशिष्ट, अभद्र और अशोभनीय है तथा यह कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति लैंगिक अपराध की श्रेणी में आता है। इसके अलावा शराब के नशे में विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के साथ मारपीट और गाली-गलौज की भी पुष्टि हुई है।

DEO ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-03 का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत बीरबल प्रसाद यादव को शासकीय सेवा से निलंबित कर दिया है।

निलंबन अवधि में प्रधान पाठक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बलरामपुर नियत किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

 

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