न्यू ईयर पर रायपुर में हाई अलर्ट: होटल–बार संचालकों को SSP के सख्त निर्देश
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रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नववर्ष (New Year) के अवसर पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। शहर की सुरक्षा को लेकर SSP डॉ. लाल उमेद सिंह ने होटल, बार, क्लब संचालकों और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के साथ बैठक कर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
SSP ने निर्देश दिए हैं कि नववर्ष के दौरान आयोजित होने वाले हर कार्यक्रम के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आयोजकों को यह जानकारी भी देनी होगी कि कार्यक्रम में कितने लोग शामिल होंगे, कौन-कौन से सेलेब्रिटी मौजूद रहेंगे और कार्यक्रम का स्वरूप क्या होगा। सभी आयोजनों वाले स्थानों पर CCTV कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान सभी बार, होटल, कैफे, ढाबा, रेस्टोरेंट और फार्म हाउस को माननीय न्यायालयों द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करना होगा। कार्यक्रमों में DJ पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा और रात 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार का साउंड सिस्टम बजाने पर रोक रहेगी।
पुलिस ने पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी सख्ती दिखाई है। संचालकों को अपने संस्थानों के बाहर दोपहिया और चारपहिया वाहनों की समुचित पार्किंग व्यवस्था करनी होगी। मुख्य मार्ग या सर्विस रोड पर वाहन खड़े करने की अनुमति नहीं होगी, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो।
आउटर क्षेत्र के सभी बार, होटल, ढाबा और फार्म हाउस को नववर्ष के दिन रात 12:00 से 12:30 बजे तक बंद करना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस शराब परोसने वाले संस्थानों पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों या वाहनों के भीतर शराब सेवन कराने पर भी सख्त कार्रवाई होगी।
SSP ने चेतावनी दी है कि कार्यक्रमों के दौरान किसी भी प्रकार की हुड़दंगबाजी या सूखे नशे की सामग्री मिलने पर संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनका लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। आयोजकों को स्वयं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और पर्याप्त संख्या में सुरक्षा गार्ड रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही क्षमता से अधिक पास जारी करने पर भी कार्रवाई होगी।
रायपुर पुलिस ने बताया कि 31 दिसंबर 2025 को VIP रोड समेत शहर के प्रमुख मार्गों पर चेकिंग पॉइंट लगाए जाएंगे। शराब पीकर वाहन चलाने वालों की ब्रेथ एनालाइजर से जांच की जाएगी। नशे की हालत में वाहन चलाते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
