छत्तीसगढ़ कैबिनेट की अहम बैठक: नक्सली प्रकरण वापसी प्रक्रिया मंजूर, 14 अधिनियमों में संशोधन
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रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद रायपुर सिविल लाइन स्थित न्यू सर्किट हाउस के भूतल में प्रेस ब्रीफिंग की गई। कैबिनेट ने कई बड़े और दूरगामी प्रभाव वाले फैसलों को मंजूरी दी।
1. आत्मसमर्पित नक्सलियों के प्रकरणों की समीक्षा और वापसी की प्रक्रिया मंजूर
मंत्रिपरिषद ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के विरुद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों की समीक्षा करके उन्हें वापस लेने की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। इसके लिए एक मंत्रिपरिषद उप-समिति का गठन किया जाएगा, जो प्रकरणों की जांच-पड़ताल करने के बाद अंतिम प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखेगी।
यह निर्णय छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत पुनर्वास नीति-2025 के अनुरूप है। नीति के तहत नक्सलवाद छोड़ने वालों के अच्छे व्यवहार और उनके योगदान को देखते हुए उनके विरुद्ध मामलों के निराकरण पर विचार किया जाता है।
जिला स्तरीय समिति प्रकरणों की समीक्षा कर रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजेगी। इसके बाद विधि विभाग के अभिमत सहित प्रस्ताव कैबिनेट उप-समिति को भेजा जाएगा। केंद्र सरकार से जुड़े मामलों के लिए भारत सरकार से अनुमति लेने का प्रावधान भी शामिल है।
2. 14 अधिनियमों में संशोधन को मंजूरी, जन विश्वास विधेयक का द्वितीय संस्करण पेश होगा
कैबिनेट ने नागरिकों और व्यापारियों के हित में राज्य के 14 अधिनियमों में संशोधन हेतु छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 2025 के प्रारूप को स्वीकृति दी।
इन संशोधनों का उद्देश्य पुराने कानूनों को समयानुकूल बनाना, छोटे उल्लंघनों पर न्यायिक प्रक्रिया का बोझ कम करना और त्वरित प्रशासकीय दंड की व्यवस्था लाना है।
इसके पहले राज्य सरकार 163 प्रावधानों में संशोधन करते हुए जन विश्वास विधेयक का प्रथम संस्करण लागू कर चुकी है। अब 14 अधिनियमों के 116 प्रावधानों को और सरल बनाया जाएगा।
छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने जन विश्वास विधेयक का दूसरा संस्करण लाने का निर्णय लिया है।
3. वर्ष 2025-26 के प्रथम अनुपूरक अनुमान को मंजूरी
कैबिनेट ने राज्य के प्रथम अनुपूरक बजट (अनुपूरक अनुमान) वर्ष 2025–26 को विधानसभा में प्रस्तुत करने हेतु छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2025 को मंजूरी प्रदान कर दी है।
