छत्तीसगढ़ में नियुक्ति आदेश पर सख्ती: अब बिना सत्यापन नहीं मिलेगी नौकरी

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रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने अब सभी विभागों में भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने बुधवार को सभी विभागों को निर्देश जारी करते हुए साफ कहा है कि किसी भी अभ्यर्थी को पुलिस चरित्र सत्यापन और सभी दस्तावेजों की पूर्ण जाँच के बिना नियुक्ति आदेश जारी न किया जाए।

फर्जी प्रमाण पत्र रोकने के लिए कड़े निर्देश

राज्य सरकार को यह जानकारी मिली है कि कई विभाग चयन सूची जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को अपूर्ण सत्यापन के बावजूद ज्वाइनिंग दे देते हैं, जिससे बाद में फर्जी जाति प्रमाण पत्र, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र और अन्य गलत दस्तावेजों के मामले सामने आते हैं।

ऐसे मामलों से न केवल विभागों की कार्यवाही जटिल होती है, बल्कि बड़ी संख्या में विवाद अदालत तक पहुँच जाते हैं और वर्षों तक लंबित रहते हैं।

शपथ पत्र पर नियुक्ति अब पूरी तरह प्रतिबंधित

सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी से शपथ पत्र लेकर नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जाएगा।

इसे सरकार ने “प्रशासनिक दृष्टि से अनुचित और जोखिमपूर्ण” बताया है। विभागों को सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति देखकर स्वयं सत्यापन करना अनिवार्य होगा।

 

किन दस्तावेजों का सत्यापन अनिवार्य?

जीएडी के अनुसार, नियुक्ति आदेश जारी करने से पहले इन दस्तावेजों का सत्यापन आवश्यक होगा—

मूल निवास प्रमाण पत्र

जाति प्रमाण पत्र (यदि आरक्षण लिया गया है)

दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागू)

शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र

अनुभव प्रमाण पत्र (जहां आवश्यक)

पुलिस चरित्र सत्यापन रिपोर्ट

आयु प्रमाण पत्र

रोजगार कार्यालय पंजीयन (जहां अनिवार्य हो)

इनमें से कोई भी दस्तावेज अधूरा या लंबित होने पर नियुक्ति आदेश जारी नहीं होगा।

सभी विभागों को कड़ाई से पालन का निर्देश

जीएडी ने कहा है कि सभी विभाग नए निर्देशों का कठोरता से पालन सुनिश्चित करें ताकि भर्ती प्रक्रिया “पारदर्शी, त्रुटिरहित और विश्वसनीय” बन सके। सरकार का मानना है कि—

फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी पाने वालों पर रोक लगेगी

न्यायालयीन विवादों में कमी आएगी

भर्ती प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष और भरोसेमंद बनेगी

 

पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम

फर्जी प्रमाण पत्र और धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के बाद सरकार लंबे समय से सख्ती की तैयारी में थी। नए आदेशों के लागू होने से राज्य की भर्ती प्रक्रिया

पहले से कहीं अधिक सुरक्षित और पारदर्शी हो जाएगी।

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