CG SIR Update: 2003 वोटर लिस्ट खोजें आसान- SIR में ऐसे भरें गणना पत्रक, जानें जरूरी नियम…NV News

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बिलासपुर/(CG SIR Update): छत्तीसगढ़ में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया इस समय पूरे प्रदेश में चल रही है। इस बार सबसे बड़ी चुनौती 2003 की मतदाता सूची से संबंधित जानकारी जुटाना है, क्योंकि दो दशक पुरानी सूची में कई ऐसे नाम हैं जिन्हें लोग आज याद भी नहीं कर पा रहे। बड़ी संख्या में मतदाता अपना नाम खोजने में असमर्थ हैं, जिससे गणना पत्रक भरने में दिक्कत आ रही है। यही कारण है कि, निर्वाचन आयोग ने इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है।

बिलासपुर जिले सहित पूरे प्रदेश में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं से गणना पत्रक भरवा रहे हैं। विशेष बात यह है कि, इस बार गणना पत्रक भरने के लिए किसी भी प्रकार के दस्तावेज की फोटोकॉपी देने की जरूरत नहीं है। सभी जानकारी मौखिक रूप से ली जा रही है, ताकि प्रक्रिया तेज और सरल रहे। मतदाता अब एक ऑनलाइन लिंक के ज़रिए 2003 की पुरानी सूची में अपना नाम आसानी से खोज सकते हैं।

निर्वाचन आयोग के अनुसार यदि 2003 के बाद किसी मतदाता का नाम जुड़ा है, तो उसे 2003 वाले कॉलम में अपने माता-पिता या अभिभावक का नाम दर्ज करना होगा। कई लोग यह समझ नहीं पा रहे कि,यह फॉर्म कैसे भरा जाए, क्योंकि 2003 की लिस्ट में कई का नाम नहीं मिलता। इसमें एक बड़ा कारण यह भी है कि, वर्ष 2003 में बहुत से लोग किराए के मकानों में रहते थे। स्थान बदलने की वजह से उनके नाम उस वार्ड से हट गए और अब वे पुरानी सूची में खुद को खोज नहीं पा रहे हैं।

इन समस्याओं को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए एक व्हाट्सऐप लिंक जारी किया है। इसमें मतदाता अपने मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप पर 5 जनवरी 2023 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची देख सकते हैं। इस लिंक से न केवल अपना, बल्कि माता-पिता या रिश्तेदारों का नाम भी तलाशा जा सकता है। BLO को निर्देश है कि, वे मतदाताओं को यह लिंक जरूर दें, ताकि गणना पत्रक सही भर सके।

कैसे करें 2003 की लिस्ट में नाम खोज?:

मतदाता को केवल अपना नाम और पिता/पति के नाम का पहला शब्द हिंदी में सर्च करना है। 2003 की सूची में सरनेम शामिल नहीं किए जाते थे, इसलिए उपनाम की जरूरत नहीं होती। यह सिस्टम पुराने रिकार्ड में नाम ढूंढने में काफी मददगार साबित हो रहा है।

गणना पत्रक भरने के महत्वपूर्ण नियम:

1. क्षेत्र विवरण कॉलम 2 (बाईं ओर):

• इस कॉलम में मतदाता अपना नाम लिखे।

• उसके बाद पिता/पति का नाम दर्ज करे और रिश्ता कॉलम में ‘पिता’ या ‘पति’ लिखना आवश्यक है।

• यदि 2003 की सूची में नाम मौजूद है, तो उसका विवरण भी इसी कॉलम में भरना है।

2. कॉलम 3 (दाईं ओर बॉक्स):

• यदि मतदाता 2025 की नई सूची में है, लेकिन 2003 में 18 वर्ष पूरे नहीं हुए थे, तो 2003 वाले कॉलम में पिता या दादा का नाम दर्ज करना अनिवार्य है।

• यदि उपलब्ध हो, तो EPIC नंबर और अन्य विवरण भी भरने होंगे।

3. विवाहित महिलाओं के लिए:

• जिन महिलाओं की शादी बाद में हुई है और वे ससुराल में रह रही हैं, उन्हें 2003 वाले कॉलम में अपने मायके की मतदाता सूची से पिता या माता का नाम खोजकर उसका विवरण दर्ज करना होगा।

• इससे पहचान सत्यापन में आसानी होगी।

निर्वाचन आयोग का कहना है कि, गणना पत्रक को सही जानकारी के साथ भरना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी आधार पर नई मतदाता सूची का निर्माण होगा। यदि किसी कॉलम में गलत सूचना भर दी जाती है, तो भविष्य में मतदाता सूची में त्रुटियां बढ़ सकती हैं।

एसडीएम बिलासपुर मनीष साहू के अनुसार, आयोग की ओर से जारी लिंक और डिजिटल सुविधाओं का उद्देश्य मतदाताओं की परेशानी कम करना है। BLO भी कोशिश कर रहे हैं कि,घर-घर जाकर प्रत्येक मतदाता को फॉर्म सही तरीके से भरवाया जाए, ताकि सूची पूरी तरह त्रुटिरहित बनाई जा सके।

चुनाव आयोग का यह कदम न केवल प्रक्रिया को पारदर्शी बना रहा है, बल्कि वर्षों पुरानी जानकारी को अपडेट करने में भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। अब मतदाताओं के लिए 2003 की सूची खोजना और गणना पत्रक भरना कहीं अधिक आसान हो गया है।

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