“CG Sexortion Case”: न्यूड वीडियो बनाकर गार्ड से वसूले लाखों, ब्लैकमेलिंग से तंग आकर पीड़ित ने छोड़ी नौकरी…NV News

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CG Crime News:पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र में ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया हैं।एक तलाकशुदा महिला ने पड़ोसी गार्ड का निर्वस्त्र वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया। ब्लैकमेलिंग कर गार्ड से पांच लाख रुपये की डिमांड की, जिसके दबाव से गार्ड को अपनी नौकरी छोड़कर गांव जाना पड़ा। पीड़ित ने जमीन गिरवी रख तीन लाख रुपये दिए, लेकिन महिला पूरी रकम के लिए दबाव बनाती रही।
दरअसल,बालोद निवासी पारख बंजारे साल 2020 से जुलाई 2025 तक छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड कॉलोनी, भिलाई-3 में गार्ड की नौकरी कर रहा था। वह कंपनी द्वारा बनाए गए मकान में अपने दो दोस्तों आशीष साहू और टोमन लाल निषाद के साथ रहता था। वही मकान के जस्ट पीछे तलाकशुदा महिला रंजनी यादव अपने दो बच्चों के साथ किराए के मकान में रहती थी। मार्च 2025 के बाद रंजनी अक्सर किसी न किसी बहाने पारख से मिलने उसके यह आने-जाने लगी। वही कभी खाने-पीने के बहाने तो कभी बातचीत के बहाने नजदीकिया बढाई।
इस तरह ब्लैकमेलिंग का बना प्लैन:
पारख के अनुसार, मार्च के अंतिम सप्ताह में एक सुबह जब वह कमरे में अकेला था, रंजनी रोटी-सब्जी लेकर आई। खाने के बाद वह अचानक बेहोश हो गया। होश आने पर उसने खुद को पूरी तरह निर्वस्त्र अवस्था में पाया और रंजनी उसके मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी।तभी पारख ने विरोध करते हुए वीडियो डिलीट करने को कहा, लेकिन रंजनी ने इंकार किया और वहां से चली गई।
कैसे हुआ?ब्लैकमेल की शुरुआत:
करीब डेढ़ महीने बाद, 15 मई 2025 की शाम रंजनी ने पारख को फोन कर बताया कि उसके पास उसका निर्वस्त्र वीडियो और फोटो हैं। उसने धमकी दी कि अगर वह 5 लाख रुपये नहीं देगा तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगी।
वही डरा हुआ, पीड़ित ने गार्ड की नौकरी छोड़ दी और अपने गांव चला गया। लेकिन रंजनी लगातार कॉल और ब्लैकमेल कर पैसे की मांग करती रही।
पैसे के लिए जमीन भी गिरवी रख दिया:
बता दें, पैसे के लिए पारख ने परिवार से बातचित कर गांव की जमीन की ऋण पुस्तिका गिरवी रख दी और किसी तरह 3 लाख रुपये की व्यवस्था की। यह रकम उसने रंजनी को दे दी, लेकिन महिला पांच लाख की पूरी रकम के लिए अड़ी रही और उसे लगातार ब्लैकमेलिंग करती रही।
ब्लैकमेलिंग से तंग आकर पारख ने पुरानी भिलाई थाने में शिकायत दर्ज कराई। तत्काल पुलिस ने रंजनी यादव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 308(2) और 351(2) के तहत अपराध दर्जकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हैं।