Share this
N.V.News बलौदाबाजार: बलौदा-बाजार में हुई आगजनी घटना के मामले में गिरफ्तार किए गए 106 आरोपियों को बिलासपुर हाईकोर्ट से राहत मिली है। इन आरोपियों की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया गया है, जो पिछले सात महीने से अधिक समय से जेल में बंद थे। हाईकोर्ट के इस फैसले ने आरोपियों के परिवारों और उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ा दी है।
आपको बता दें कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों पर आरोप था कि उन्होंने बलौदा-बाजार में एक बड़ा आगजनी कांड अंजाम दिया था, जिसमें सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान हुआ था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की थी, लेकिन अब जमानत मिलने से इन आरोपियों को बड़ी राहत मिली है।
इसी बीच, रायपुर में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने 20 फरवरी को एक बड़ा आंदोलन किया। नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने बलौदाबाजार आगजनी कांड में गिरफ्तार किए गए निर्दोष लोगों की रिहाई की मांग करते हुए 20 फरवरी को सीएम हाउस घेराव की चेतावनी दी थी, इसके साथ ही राज्य की बीजेपी सरकार पर सतनामी समाज पर दमनात्मक रूप से कार्यवाही करने का आरोप लगाया था। इसके बाद, आजाद समाज पार्टी के समर्थकों और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने रायपुर में मुख्यमंत्री हाउस के घेराव के लिए प्रदर्शन किया।
यह प्रदर्शन राज्य सरकार पर दबाव बनाने का एक प्रयास था, ताकि निर्दोष लोगों को जल्द रिहा किया जा सके। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट रूप से यह मांग की कि वे बलौदाबाजार के निर्दोष नागरिकों की रिहाई तक अपना संघर्ष जारी रखेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने इस मुद्दे को उठाते हुए राज्य सरकार से न्याय की गुहार लगाई और कहा कि जिन लोगों को दोषी नहीं ठहराया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई को तुरंत समाप्त किया जाए।
अब तक जमानत मिलने के बाद भी यह मामला मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, और आने वाले दिनों में इस पर और भी राजनीतिक दबाव देखने को मिल सकता है।