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N.V.News कांकेर: लोकसभा कांकेर के बालोद जिले की तीन और धमतरी जिले की एक ईवीएम को खुलवाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत पौने 2 लाख फीस भरी है। कोर्ट के आदेश के उपरांत आरओ 43 दिन के अंदर ईवीएम को खोलने की परमिशन देगा। कांग्रेस के प्रत्याशी बीरेश ठाकुर ने कहा कि मतगणना के दिन डाकमत पत्र की पुनर्गणना के लिए आवेदन किया, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई।
कांकेर लोकसभा सीट के कांग्रेस के प्रत्याशी बीरेश ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा किं 1जून को सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था कि आशंका होने पर परिणाम आने के 15 दिन के अंदर एक ईवीएम का 40 हजार रुपए और 18 प्रतिशत जीएसटी शुल्क भरकर ईवीएम खुलवा सकते है। इसी आदेश के तहत हमने चार ईवीएम को खुलवाने के लिए आवेदन किया है। निर्वाचन आयोग के द्वारा जो मशीनों के नंबर दिए गए थे. चाहे वीपी मशीन नंबर हो, चाहे वीसी नंबर हो और चाहे वीपी पेड नंबर हो. हमारे एजेंट के द्वारा 17 सी फार्म लगाया गया था जो निर्वाचन आयोग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मशीनों के क्रमांक में परिवर्तन है। इसकी पहले ही आशंका जताई थी कि मतदान के दौरान ईवीएम को बदली गई है। पूर्व में भी इसकी शिकायत आरओ से की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने लोकसभा क्षेत्र की चार मशीनें खुलनवाने के आवेदन दिया है। लोकसभा क्षेत्र के चार बूथों की मशीनें खुलवाने आवेदन दिया है। विश्वास है कि इन चार मशीन में हमें कहीं न कहीं उनकी गड़बड़ियां मिलेंगी, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे साथ और हमारे मतदाताओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, वो हमको पता चल जाएगा।
इन जगहों की ईवीएम खुलवाने के लिए किया आवेदन:
कांकेर लोकसभा से हारे कांग्रेस प्रत्याशी बीरेश ठाकुर ने बताया कि उन्होंने चार बूथों बालोद जिला के बालोद विधानसभा की पहली मशीन रेवटी नवागांव मतदान केंद्र, दूसरी साल्हेटोला मतदान केंद्र, तीसरी गुंडरदेही विधानसभा के रनचिरई मतदान केद्र और चौथी मशीन सिहावा विधानसभा के दरगाहन मतदान केंद्र की ईवीएम को खुलवाने के लिए आरओ और संबंधित जिले के कलेक्टर एआरओ के पास आवेदन किया है।