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N.V.News नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं से सख्ती से निपटने के लिए कड़े प्रावधान किए हैं। लोकसभा में पेश लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक- 2024 में परीक्षाओं में गड़बड़ी करने पर अधिकतम 10 साल की जेल और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में इस विधेयक को मंजूरी दी थी। केंद्रीय कर्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में इसे पेश करते हुए कहा, पिछले कुछ वर्षों में प्रश्नपत्र लीक होने के मामलों ने लाखों छात्रों और अभ्यर्थियों के हितों को प्रभावित किया है।
माफियाओं को सजा का है प्रावधान:
लोक परीक्षा विधेयक में संगठित अपराध, माफिया और साठगांठ में शामिल माफिया लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। अगर धांधली के कारण परीक्षा रद्द हुई, तो उस पूरी परीक्षा का खर्च दोषी पाए गए सेवा प्रदाताओं व संस्थाओं को देना होगा।
विद्यार्थियों पर नही होगी कार्यवाही:
सरकारी सूत्रों ने बताया, प्रस्तावित विधेयक में विद्यार्थियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। इस विधेयक में परीक्षा अनिमियमताओं में शामिल माफिया लोगों पर कड़ी कार्यवाही का प्रावधान है जिससे प्रतियोगी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ी से बचा जा सके।